Sitapur News: मासूम से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास, अपर जिला जज भागीरथ वर्मा ने दिया ऐतिहासिक निर्णय
Sitapur News: इस सजा से इलाके में एक संदेश गया है कि ऐसी घिनौनी हरकतों को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
Sitapur News: यूपी के सीतापुर में अपर जिला जज (पास्को एक्ट)भागीरथ वर्मा ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। मुकदमा ट्रायल के प्रथम दिन की शुरुआत से अन्तिम 24वें दिन में निर्णय किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अन्तर्गत सीतापुर का पहला निर्णय किया। जिले के पिसावा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची से दुराचार के मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा घटना के मात्र एक माह के भीतर सुनाई गई, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की त्वरितता की सराहना हो रही है।
मामला पिसावा थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी विशाल कश्यप ने मेला दिखाने के बहाने मासूम बच्ची को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला तेजी से अदालत में पेश किया गया, और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सख्त निर्णय सुनाया।
इस सजा से इलाके में एक संदेश गया है कि ऐसी घिनौनी हरकतों को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। मामले को लेकर क्षेत्र के लोग भी न्यायिक प्रक्रिया की तेजी की सराहना कर रहे हैं। वह इस पूरे मामले को लेकर को सीओ महोली आलोक प्रसाद का कहना है कि 14 अक्टूबर 2024 को पिसावा थाना क्षेत्र में रात्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इसके बाद पिसावा थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए एक माह के अंदर ही सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।