इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र.बार कौंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित विभिन्न कमेटियों के 16 जुलाई को होने वाले चुनाव को अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह द्वारा स्थगित करने की वैधता को चुनौती याचिका की शनिवार को विशेष पीठ सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने शुक्रवार को बार कौंसिल अध्यक्ष व सचिव को सुनवाई के दौरान हाजिर रहने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खण्डपीठ ने बार कौंसिल सदस्य रोहिताश्व अग्रवाल की याचिका पर दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता टी.पी.सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि सचिव ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी और चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। किंतु अध्यक्ष ने बारह जुलाई के आदेश से चुनाव स्थगित कर दिया।
इस आदेश की वैधता को याचिका में चुनौती दी गयी है। अध्यक्ष को चुनाव प्रक्रिया रोकने का अधिकार नहीं है। सुनवाई शनिवार 15 जुलाई को होगी।