जवाहर बाग़ हिंसा: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज, अबतक 315 लोग जेल में बंद

इलाहबाद हाई कोर्ट में आज (16 मार्च ) मथुरा के जवाहर बाग़ हिंसा मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने दो मार्च 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई कि दो टीमें गठित की गई थी जिनको दो माह में जांच पूरी करने का आदेश मिला था। ये वही मामला है जि

Update:2018-03-16 11:55 IST

लखनऊ/मथुरा: इलाहबाद हाई कोर्ट में आज (16 मार्च ) मथुरा के जवाहर बाग़ हिंसा मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने दो मार्च 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई कि दो टीमें गठित की गई थी जिनको दो माह में जांच पूरी करने का आदेश मिला था। ये वही मामला है जिसमें एसपी मुकुल द्विवेदी सहित 27 लोगों की मौतें हुई थी। चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की खंडपीठ में होगी सुनवाई ।

इस मामले में अभी लगभग 315 लोग जेल में बंद हैं।

क्या है जवाहरबाग़ हिंसा?
2 जून 2016 को,यूपी के मथुरा शहर में जवाहर बाग पर जबरन कब्जा करने वाले उपद्रवियों व पुलिस के मध्य सशस्त्र संघर्ष में 2 पुलिस अधिकारी व 22 उपद्रवी मारे गए।

बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी, रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में सशस्त्र अतिक्रमणकारियों के एक दल ने जवाहर बाग की भूमि पर 2014 से कब्जा किया हुआ था। मूलरूप से गाजीपुर निवासी राम वृक्ष यादव मय निजी प्रशासन, राजस्व व सेना के साथ यहाँ से अपनी समानान्तर सरकार चला रहा था।[1] यह भी आरोप है कि स्थानीय प्रशासन यह मानता था कि राम वृक्ष यादव कुछ राजनेताओं का नजदीकी है, अतः प्रशासन इस मामले में निष्क्रिय रहा।

अदालत के आदेश के बाद जब पुलिस ने बलपूर्वक अतिक्रमणकारियों से ज़मीन खाली करने की कोशिश कि तो उन्होने उग्र विरोध किया और एक पुलिस अधीक्षक सहित 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मार डाला। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की जिसमे कई अतिक्रमणकारी मारे गए।

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