UP पंचायत चुनाव 2021: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक

अजय कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में यह आदेश दिया गया हैसाथ ही सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 के लिए आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाही को अंतिम न किया जाए

Update:2021-03-12 20:53 IST
यूपी पंचायत चुनाव 2021: नहीं जारी होगी आरक्षण सूची, हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक

लखनऊ: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उत्तरप्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर HC का फ़ैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई रोक दी गई है। मामले में राज्य सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह शासनादेश जारी किया। सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजा गया है।

17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन

आपको बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। अजय कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में यह आदेश दिया गया हैसाथ ही सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 के लिए आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाही को अंतिम न किया जाए।

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750 आपत्तियां दर्ज

आप को बता दें कि सिर्फ बस्ती जिले में ही 750 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। उम्मीदवारों ने प्रशासन पर बड़े पैमाने पर गलत सूची जारी करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद जिलाधिकारी बस्ती ने टीम बनाने के निर्देश दिए हैं, जो इन शिकायतों की जांच करेगी। बस्ती जनपद में कुल 1185 सीट ग्राम प्रधान के लिए सृजित किए गए हैं, जिसमें 622 उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) के लिए 1040 पद और जिला पंचायत सदस्य के लिए 43 पद सृजित किया गया है.।

इसमें से क्षेत्र पंचायत में 99 सीट और जिला पंचायत सदस्य के 29 सीटों पर आपत्ति दर्ज की गई है। 2268 सीटों में से 750 पर आपत्ति सामने आई हैं. आंकड़ों पर गौर करें, तो हर तीसरे पद को लेकर किसी न किसी सीट पर शिकायत की गई है।

मुख्य बिंदू...

पंचायत चुनावों को लेकर HC का फ़ैसला

हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई..

हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी..

सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब..

मनोज सिंह ने जारी किया शासनादेश

सभी डीएम को भेजा गया आदेश..

17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था

2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

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