UP: फर्जी आदेश से मिल मालिकों ने बेची लेबी की चीनी, HC ने किया जवाब-तलब

Update: 2017-11-07 01:40 GMT
UP: फर्जी आदेश से मिल मालिकों ने बेची लेबी की चीनी, HC ने किया जवाब-तलब

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (चीनी) उत्तर प्रदेश से त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. सहारनपुर के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही रिपोर्ट के साथ 15 नवम्बर को हलफनामा मांगा है। कंपनी पर जिला जज के फर्जी आदेश से लेबी की चीनी के लाखों बोरे खुले बाजार में बेचने का आरोप है।

सरकार यह कहते हुए मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही से बच रही है कि मिल ने बेची गयी चीनी का टैक्स जमा कर दिया है। सचिव के इस हलफनामे पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा, कि फर्जी आदेश से लाभ उठाने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही पूछा है कि कानून के तहत क्या कार्यवाही हो सकती है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्यवाही रिपोर्ट नहीं पेश की जाती तो अगली सुनवाई की तिथि पर प्रमुख सचिव कोर्ट में हाजिर हों।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने रामपाल सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि मिल मालिकों ने जिला जज का फर्जी आदेश दिखाकर सरकारी लेबी चीनी मार्केट रेट पर बेच कर करोड़ों की अवैध कमायी की है। सरकार टैक्स लेकर अनुचित लाभ लेने वाले कंपनी के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है।

कोर्ट ने सचिव से बेहतर हलफनामा मांगा था किन्तु मालिकों के खिलाफ कार्यवाही रिपोर्ट न पेश करने पर कोर्ट ने 15 नवम्बर तक कार्यवाही कर हलफनामा दाखिल करने अथवा स्वयं हाजिर रहने का आदेश दिया है।

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