UP Teacher Salary: रिटायर्ड शिक्षकों- कर्मचारियों की मौज, बढ़ जाएगी चार हजार तक पेंशन, जानें कैसे

UP Teacher Salary: वरिष्ठ शिक्षक नेता ओंम प्रकाश त्रिपाठी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि हमारी लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए हम सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हैं।

Report :  Network
Update:2024-09-29 07:30 IST
Pension (Image- Social Media)

Lucknow: एक बड़ी खबर के मुताबिक वर्ष 2006 से 2014 के बीच 30 जून को रिटायर हुए प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों पेंशन वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। जिसका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और शिक्षकों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि शिक्षक संगठन काफी समय से इसकी मांग कर रहा था। वरिष्ठ शिक्षक नेता ओंम प्रकाश त्रिपाठी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि हमारी लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए हम सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हैं।

यूपी सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत 2006 से 2014 के बीच नौ वर्ष की अवधि में 30 जून को रिटायर हुए शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों को पहली जुलाई से उनके मूल वेतन का तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस लाभ से इनकी पेंशन में प्रतिमाह डेढ़ से चार हजार रूपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस का लाभ पारिवारिक पेंशनरों को भी मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया आदेश

जानकारी के मुताबिक इस आदेश के तहत इससे जुड़े किसी भी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी को किसी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह नई व्यवस्था पहली जनवरी 2006 से प्रभावी छठे वेतन आयोग के तहत की गई है। वार्षिक वेतन वृद्धि पहली जुलाई से प्रभावी होगी।

क्या है शर्त

ऐसे शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ही इस आदेश का लाभ मिलेगा जिन्होंने पिछले 30 जून से अगले 30 जून के मध्य न्यूनतम छह माह (180 दिन) काम किया हो।

पहले पहली जुलाई से 30 जून तक शैक्षिक सत्र हुआ करता था। इसलिए शिक्षकों को पूरे सत्र का लाभ मिलता था और वे 30 जून को ही रिटायर होते थे। यह व्यवस्था 2014 तक चली।

31 मार्च 2015 से व्यवस्था बदल गई और पहली अप्रैल से सत्र प्रारम्भ होने लगा। एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हुई उसमें शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए पहली जुलाई और पहली जनवरी को वर्ष में दो बार वेतन वृद्धि की व्यवस्था लागू कर दी गई। अब 27 सितमबर को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की ओर से अपर शिक्षा निदेशक (मा.) सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने इस आशय का विभागीय आदेश जारी कर दिया है।

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