अब ओवरटाइम खत्म, महिलाओं को घर छोड़ेगी UP Police, कोलकाता रेप केस के बाद योगी सरकार सख्त

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक फैसला लिया है। इसके अनुसार किसी महिला से तय समय से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा।

Newstrack :  Network
Update:2024-08-23 13:45 IST

UP News (Pic: Social Media)

UP News: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। राज्य सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक फैसला लिया है। इसके अनुसार किसी महिला से तय समय से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में महिलाकर्मियों को समय से छोड़ दिया जाएगा। साथ ही पुलिस को निर्देश है कि जरूरत पड़ने पर पुलिस महिलाओं को घर तक छोड़ेगी। 

अपर गृह सचिव ने दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों व स्वस्थ्य संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए। इस निर्देश में कहा गया कि रात में आने-जाने के दौरान उनके सुरक्षा प्रबंधों का नियमित जांच किया जाए। महिलाओं के ऑफिस में अलग और सुरक्षित रेस्ट रूम और टॉयलेट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कार्यालय में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम-2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन व अन्य निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। 

समय से ज्यादा काम न कराया जाए

प्रदेश सरकार हर महिला की सुरक्षा और कानूनी समानता देने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया है। प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। साथ ही अपराध करने वालों पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। सचिव ने निर्देश दिया कि ड्यूटी पर महिला से तय समय से ज्यादा काम न कराया जाए। साथ ही उन्हें वक्त पर छोड़ दिया जाए। नौकरी देने वाला महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेगा। काम करने की जगह पर सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती अनिवार्य होगी। साथ ही काम करने वालों को आईडी कार्ड भी दिए जाएंगे। 

जरूरत पड़ने पर घर छोड़ेगी पुलिस

निर्देश में कहा गया है कि ऑफिस के आपातकालीन नंबर पर चौबीस घंटे नामित अधिकारी मौजूद मिले। ऑफिस आने वालों का ब्यौरा दर्ज किया जाए। प्रशासन ने कहा है कि  महिलाकर्मियों के आवागमन मार्गों पर हाट स्पाट चिह्नित किया जाए। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच काम करने वाले महिलाओं की मांग के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। हाट स्पाट पर 112 की एस्कार्ट सेवा का प्रचार-प्रसार, परिवहन निगम की बसों व टैक्सी के लिए ड्राप आफ प्वाइंट चिह्नित कर वहां प्रकाश की व्यवस्था व सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का निर्देश भी दिया गया है। इन जगहों यूपी 112 की पीआरवी तैनात कराने को कहा गया है। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस की गाड़ी महिलाओं को घर तक छोड़ेगी।  

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