वर्क वीजा पर बैन: कोरोना के चलते अमेरिका में बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर

अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा नौकरियां और अवसर मिलें, इसलिए यह फैसला लिया गया है। ग्रीन कार्ड के लि आवेदन करने वाले आवेदकों को दिक्कत सबसे ज्यादा होगी।

Update: 2021-01-03 09:04 GMT
वर्क वीजा पर बैन: कोरोना के चलते अमेरिका में बड़ा ऐलान, पढ़ें पूरी खबर (PC: social media)

लखनऊ: आपको अमेरिका का कोई भी वर्क वीज़ा अप्रैल से पहले नहीं मिलेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी वर्क वीजा पर लगे प्रतिबंधों को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ट्रम्प प्रशासन ने पहली बार इन वीजा पर प्रतिबंध अप्रैल से जून,2020 तक लगाया था। जून में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। अब इमीग्रेशन और वर्क वीजा पर प्रतिबंध को तीन महीने और बढ़ा दिया।

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अमेरिका फर्स्ट नीति

अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा नौकरियां और अवसर मिलें, इसलिए यह फैसला लिया गया है। ग्रीन कार्ड के लि आवेदन करने वाले आवेदकों को दिक्कत सबसे ज्यादा होगी। उनको अब मार्च,2021 तक इंतजार करना पड़ेगा। अस्थायी तौर पर रोजगार की तलाश में अमेरिका जाने वाले लोगों को भी अब तीन महीने तक इंतजार करना होगा। ट्रम्प ने जून में ही कहा था कि महामारी की वजह से अमेरिकी लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। लिहाजा, हम हर वो फैसला लेंगे, जो अमेरिका और अमेरिकी लोगों के हित में होगा।

जहां तक जो बिडेन की बात है तो 20 उन्होंने जून और इसके बाद अक्टूबर में कैम्पेन के दौरान इन प्रतिबंधों का विरोध किया। हालांकि, अब वह भी चुप्पी साधे हैं। क्योंकि ट्रम्प के इस कदम का ज्यादातर अमेरिकी समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में अब भी करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगारी भत्तों पर जिंदगी गुजार रहे हैं।

कितने तरह के वीज़ा

एच 1बी वर्क वीजा - इस वीजा का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कम से कम एक मास्टर/हायर डिग्री होना चाहिए। साथ ही एच-1बी आवेदक के पास अमेरिका का अपॉइंटमेंट लेटर, स्पॉन्सरशिप की और न्यूनतम वेतन 60,000 डॉलर वार्षिक होना चाहिए।

एच -2बी वर्क वीजा - इस तरह के वीजा का आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र को श्रम विभाग से प्रमाणित होना चाहिए। यह सीजनल या टेम्पोरेरी जॉब के लिए जारी किया जाता है।

एच-3 वर्क वीजा - ट्रेनी कर्मचारियों के लिए यह वीजा जारी किया जाता है। जो लोग किसी काम की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं वे लोग इस तरह के वीजा के लिए आवेदन करते हैं।

एच-4 वर्क वीजा - किसी भी तरह के एच वीजाधारकों पर आश्रित लोगों के लिए यह वीजा जारी किया जाता है। एच वीजा वाले लोगों से मिलने या उनका साथ देने के लिए जो लोग अमेरिका जाते हैं, यह वीजा उनके लिए होता है। इन्हें वहां पर काम करने की इजाजत नहीं होती।

एल-1 वर्क वीजा - किसी इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर या एक्जीक्यूटिव स्तर के लोग यह वीजा माँगते हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले लोगों का ट्रांसफर अमेरिका में हो जाने पर भी यही वीजा लगता है।

एल -2 वर्क वीजा - एल-1 वीजा वाले लोगों पर आश्रित रहने वाले लोगों के लिए एल-2 वीजा जारी किया जाता है। इस तरह के वीजाधारकों को वर्क परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति होती है।

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ओ वर्क वीजा(एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी) - विज्ञान, कला, एजुकेशन, बिजनस, एथलेटिक्स या फिर टेलिविजन प्रॉडक्शन में उच्च दक्षता वाले लोगों को ओ वर्क वीजा की अनुमति होती है।

पी वर्क वीजा - एथलीट, एंटरटेनर्स, आर्टिस्ट्स इत्यादि लोगों को आम5 में परफॉर्मेंस के लिए पी वर्क वीजा जारी किया जाता है।

क्यू वर्क वीजा - इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अमेरिका जाने वाले लोगों को क्यू वर्क वीजा जारी किया जाता है।

रिपोर्ट- नीलमणि लाल

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