Iran New Law : ईरान की नई मॉरल पुलिसिंग, अब सज़ा ए मौत तक का नया कानून

Iran New Law : ईरान में महिलाओं पर नया शिकंजा कस दिया गया है। ये शिकंजा नैतिकता के बहाने है।;

Newstrack :  Network
Update:2024-12-11 19:39 IST

Iran New Law : ईरान में महिलाओं पर नया शिकंजा कस दिया गया है। ये शिकंजा नैतिकता के बहाने है। अगर महिलाएं नए अनिवार्य नैतिकता कानूनों की अवहेलना करती हैं तो उन्हें मौत की सजा या 15 साल तक की जेल हो सकती है।

"पवित्रता और हिजाब की संस्कृति" को बढ़ावा देने वाले ईरान के नए कानूनों में "नग्नता, अभद्रता, पर्दा हटाने या अनुचित कपड़े पहनने" को बढ़ावा देने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 12,00,000 लाख रुपये तक का जुर्माना, कोड़े मारना और बार-बार अपराध करने वालों के लिए पांच से 15 साल तक की जेल की सजा शामिल है।

- नए कानून की धारा 37 में यह भी प्रावधान है कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नागरिक समाज संगठनों सहित विदेशी संस्थाओं के समक्ष अभद्रता, पर्दा या "बुरी पोशाक" को बढ़ावा देते हैं या प्रचारित करते हैं, उन्हें दस साल तक जेल में रहना पड़ सकता है और 12 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

- जिन लोगों के आचरण को अधिकारियों द्वारा "पृथ्वी पर भ्रष्टाचार" के बराबर माना जाता है, उन्हें ईरान के इस्लामी दंड संहिता की धारा 286 के तहत मौत की सजा दी जा सकती है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इस कानूनी प्रावधान का मतलब यह है कि ईरान के बाहर मीडिया को अपने पर्दा किए हुए वीडियो भेजने वाली या शांतिपूर्ण विरोध में शामिल महिलाओं को मौत की सजा दी जा सकती है।

- यह कानून उन लोगों को छूट प्रदान करता है जो अपना "धार्मिक कर्तव्य" निभाना चाहते हैं और महिलाओं पर अनिवार्य पर्दा लगाना लागू करना चाहते हैं। अनिवार्य पर्दा न पहनने वाली महिलाओं और लड़कियों की गिरफ्तारी या उत्पीड़न को रोकने या रोकने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को नए कानून की धारा 60 के तहत जेल में डाला जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।

- किसी भी व्यवसाय या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, टैक्सी चालक, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों को भी अब दंड और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा यदि वे दोषी महिलाओं और पुरुषों की रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, या “नग्नता” और “अनुचित पोशाक” को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं।

Tags:    

Similar News