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स्कूल खुलने का एलान: सरकार का बड़ा फैसला, Unlock- 4 में मिलेगी ये सारी छूट
क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति 21 सितंबर से दे दी है। अनलॉक 4 .0 को लेकर डीएम द्वारा यह आदेश जारी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है।
पटना : अनलॉक-4 के बीच पटना में लोगों को राहत मिली है। पटना के डीएम कुमार रवि ने आदेश दिया है कि क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति 21 सितंबर से दे दी है। अनलॉक 4 .0 को लेकर डीएम द्वारा यह आदेश जारी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है।
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शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति
अब शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति है। इस नए आदेश के बाद 9-12 तक के छात्र स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैरेंट्स के इजाजत जरूरी होगी।
सोशल मीडिया से
दुकानों को खोलने की समयावधि
पटना डीएम के आदेश के अनुसार अब राजधानी में दुकानों को खोलने की समयावधि में जारी बंदिश अब बंद हो गई है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग 30 सितम्बर तक के लिए बन्द रहेंगे तो दूसरी तरफ धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति दी गई है जो कि 21 सितंबर से रहेगी। नए नियमों के तहत शादी समारोह, दाह-संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं।
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सोशल मीडिया से
शादी में 100 लोग शामिल
इस दौरान मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था करना जरूरी होगा। इससे पहले विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी जो कि 20 सितंबर तक लागू रहेगी। नए नियमों 21 सितंबर से लागू होंगे।