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Liquor Case : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
Liquor Case : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। बता दें कि बुधवार को जेल से ही अरविन्द केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेशी हुई थी। गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, आज फैसला देते हुए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी।
आपको बताते चलें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था जहाँ से उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को अंतिरम जमानत दी थी। यह जमानत उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दी गई थी। 21 दिन जमानत पर रहने के बाद इसी महीने अर्थात 2 जून की शाम को 5 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। वहीं, बीते बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाया था। ईडी ने सुनवाई के दौरान उनकी जमानत का विरोध किया और जमानत के खिलाफ अपील करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा। फिलहाल जस्टिस न्यायबिन्दु की वेकेशन बेंच ने उन्हें 1 लाख रुपये का बेल बांड भरने की शर्त पर जमानत दी है।
बुधवार को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
इस मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को ED की ओर से एएसजी एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सुबूत हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जबकि केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
कल बाहर आ सकते हैं केजरीवाल
गुरुवार शाम जमानत मिलने के बाद अब यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अरविन्द केजरीवाल शुक्रवार को कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। हालाँकि अभी इस मामले में एक पेंच यह भी फंसा है कि केजरीवाल को जमानत का फैसला वेकेशन बेंच ने दिया है जबकि उन्हें बेल बांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भरना पड़ेगा। दूसरी ओर ईडी अरविन्द केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है।
ऊपरी अदालत में जा सकती है एजेंसी
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ED के अधिकारियों ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था। हालाँकि गुरुवार को केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं, ED ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ED ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील करेगी। यदि ऐसा होता है तो अरविन्द केजरीवाल की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं।