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हो जाएं अलर्ट! आज बदल रहे ये नियम, ऐसे बचें नुकसान से

केंद्र सरकार कल यानि 2 अक्‍टूबर से प्लास्टिक से बने प्रोडक्‍टस के इस्‍तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान के जरिये केंद्र सरकार प्लास्टिक से बने 6 प्रोडक्‍टस के इस्‍तेमाल पर पाबंदी लगाएगी।

Manali Rastogi
Published on: 27 Jun 2023 10:12 AM GMT
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हो जाएं अलर्ट! आज बदल रहे ये नियम, ऐसे बचें नुकसान से

नई दिल्ली: आज 1 अक्टूबर है। ऐसे में आज देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहली अक्टूबर से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं। इसका सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है। अक्टूबर के महीने में कई ऐसे फाइनेंशियल बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर आप पर पड़ेगा। आइए, जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं।

हो जाएं अलर्ट! आज बदल रहे ये नियम, ऐसे बचें नुकसान से

कैश निकालने के नियमों में बदलाव

SBI के एटीएम चार्ज 1 अक्‍टूबर यानि आज से बादल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेट्रो शहरों के एसबीआई एटीएम धारक अब सिर्फ 10 बार ही फ्री में एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। पहले ये लिमिट 6 ट्रांजेक्‍शन तक थी। हालांकि, कई जगहों पर ये 12 कर दी गई है।

SBI ने बदली मंथली एवरेज बैलेंस की सीमा

SBI ने आज से मंथली एवरेज बैलेंस की सीमा को 5,000 से हटाकर 3,000 कर दी है। अब अगर कोई निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस यानि कि 3,000 रुपये खाते में नहीं रखता है तो उसके लिए उसे चार्ज देना पड़ेगा।

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अगर आपके खाते में निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस से 50 फीसदी रकम यानि 1,500 रुपये से कम होंगे तो आपको 10 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं अगर आपके खाते में रकम 75 रुपये से कम होगी तो आपको 15 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा।

कम हुआ GST

इस बार GST काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि कई चीजों पर बोझ बन रहे टैक्स को कम करना चाहिए। इसलिए कई चीजों पर GST कम कर दिया गया। यानि अब 1000 रुपये तक किराए वाले पर टैक्स नहीं लगेगा।

GST

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इसके अलावा 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। वहीं, 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घट गया है। काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर अब जीएसटी 12 प्रतिशत हो गया है।

8.35% पर मिलेगा OBC से रेपो रेट लिंक्ड रिटेल लोन

रेपो रेट से लिंक्ड नए रिटेल व MSE लोन प्रॉडक्ट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) ने लांच कर दिए हैं। आज से ये लोन उपलब्ध होंगे। MSE और रिटेल लोन के तहत OBC द्वारा दिए जाने वाले सभी नए फ्लोटिंग रेट लोन रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दर पर मिलेंगे।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

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8.35 फीसदी से इन नए प्रॉडक्ट्स में रेपो रेट से लिंक्ड होम लोन की ब्याज दर शुरू होगी , जबकि MSE के लिए लोन की ब्याज दर 8.65 फीसदी से शुरू होगी।

पेट्रोल-डीजल

0.75% कैशबैक अब पेट्रोल-डीजल खरीदने पर नहीं मिलेगा

अगर आज से आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीज़ल खरीदेंगे तो अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। दरअसल अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर SBI ने इस बात की जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से ये सुविधा बंद की जा रही है। 30 सितंबर 2019 तक तो ग्राहकों को यह कैशबैक मिला लेकिन अब HPCL, BPCL और IOC ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने के निर्देश दिए है।

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदला रूल

आज से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी नए नियम आ गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिए हैं, जोकि पूरे देश में आज से लागू हो गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अब आपको अपडेट कराना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस

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दरअसल, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी है। मगर अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दोनों का रूप-रंग बदल जाएगा।

कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20​ सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती कर दी। अब इसके हिसाब से कॉरपोरेट टैक्स आज से 30 फीसदी से घटकर 22 फीसदी हो गया है।

कॉरपोरेट टैक्स

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बता दें, इस नियम से पहले भारतीय कंपनियों को 30 फीसदी टैक्स तो देना ही पड़ता थक, साथ में सरचार्ज भी देना पड़ता था। वहीं, विदेशी कंपनियों को 40 फीसदी टैक्स देना पड़ता था। मगर आज से ऐसा नहीं होगा।

फंडिंग के विरुद्ध शेयर ट्रांसफर पर रोक

फंडिंग के विरुद्ध शेयर ट्रांसफर पर रोक

फंडिंग के विरुद्ध शेयर ट्रांसफर पर रोक कुछ प्रोमोटर्स अपनी फंडिंग के एनबीएफसी के पास अपने शेयर उनके डीमैट में डालकर फंडिंग ले लेते थे लेकिन आज से ये नहीं होगा। क्योंकि सेबी ने फंडिंग के विरुद्ध शेयर ट्रांसफर पर रोक लगाई है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा।

पेंशन

पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव

कर्मचारियों का ख्याल करते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव कर दिया है। अब इसके तहत अगर किसी भी कर्मचारी को नौकरी करते हुए सात साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़ी पेंशन का फायदा मिलेगा। पहले तो आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से पेंशन मिलती थी लेकिन अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।

GST

बढ़ गया GST

GST की दर रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा पेय पदार्थों पर अब 18 प्रतिशत की जगह 28 फीसदी की दर से टैक्‍स और 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। यह नयी दर आज से लग गया है।

 प्लास्टिक

बैन हुई प्लास्टिक

केंद्र सरकार कल यानि 2 अक्‍टूबर से प्लास्टिक से बने प्रोडक्‍टस के इस्‍तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान के जरिये केंद्र सरकार प्लास्टिक से बने 6 प्रोडक्‍टस के इस्‍तेमाल पर पाबंदी लगाएगी। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से देश में पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है।

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