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सरकार का बड़ा फैसला: इस स्कीम से जुड़े नियम हुए आसान, मिलेगा इतना फायदा
अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत रोजाना 7 रुपये बचाकर 60 साल के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
नई दिल्ली: अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत रोजाना 7 रुपये बचाकर 60 साल के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम को लोकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस पेंशन स्कीम में अब साल में कभी भी पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन की रकम घटा या बढ़ा सकते हैं।
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ये 1 जुलाई से नियम लागू हो गया है। इससे पहले सदस्य को केवल अप्रैल में ही में योगदान राशि में बदलाव की अनुमति थी। पीएफआरडीए के अनुसा, हालांकि अंशधारक वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक पंजीकृत है। एक जुलाई 2020 से एपीवाई योगदान राशि संबंधित सदस्य के बचत खाते से अपने कटनी शुरू हो गई है।
इस योजना से जुड़े मुख्य बिंदु
*मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं। इस योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल के होने पर हर महीने में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन की गारंटी है। सरकारी, प्राइवेट या भी ग्रामीण बैंकों में भी ये खाता खुलता है। इसके अलावा भुगतान बैंक भी ये खाता खोलते है।
* अटल पेंशन योजना के तहत सिर्फ जीते जी ही नहीं, बल्कि मौत के बाद भी परिवार को मदद मिलेगी पेंशन राशि। अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है। या फिर उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकसाथ रकम का दावा कर सकती है।
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*ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी एम्प्लाई हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ,ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf इस वेबसाइट पर ले सकते है।
*कोविड-19 महामारी के कारण योगदान राशि जमा करने पर 30 जून तक के लिए रोक लगाई गई थी।मौजूदा व्यवस्था के तहत अगर इस योजना के तहत योगदान अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच लंबित है, तो वह 30 सितंबर तक अंशधारकों के बचत खातों से अपने आप बिना ब्याज के कट जाएगी।