×

TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

बड़ी खबर: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये सारे नियम, अगर नहीं जानें तो पड़ेगा पछताना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार-2 का बजट पेश किया था। साल 2020 का बजट आ चुका है, इसमें काफी बदलाव भी आएं हैं।

Roshni Khan
Published on: 23 Feb 2020 3:41 PM IST
बड़ी खबर: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये सारे नियम, अगर नहीं जानें तो पड़ेगा पछताना
X

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार-2 का बजट पेश किया था। साल 2020 का बजट आ चुका है, इसमें काफी बदलाव भी आएं हैं। अब एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत होने के साथ ही टैक्स से जुड़े नियम बदल जाएंगे। 1 अप्रैल, 2020 से जहां पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा खत्म हो जाएगी। वहीं, नई GST Return प्रणाली उपलब्ध होगी। हमने ऐसे चार बदलावों को सूचीबद्ध किया है, जो नया वित्त वर्ष शुरू होने से लागू हो जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं उन बदलावों के बारे में।।।

ये भी पढ़ें:पूरी दिल्ली बनी शाहीनबाग़: जाफराबाद-चांदबाग समेत ये सभी रास्ते किये बंद

एक अप्रैल से होंगे ये चार बड़े बदलाव-

(1) नया इनकम टैक्स सिस्टम होगा लागू

बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की है, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी। नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आयकर अदा कर सकता है। वहीं नए कर प्रस्ताव के अंदर 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं देना है। 5 से 7।5 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए टैक्स की दर 10%, 7।5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12।5 लाख रुपये पर 20%, 12।5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30% की दर से कर लगेगा।

(2) PAN कार्ड नंबर

1 अप्रैल से आपका PAN कार्ड 'इनवैलिड' हो जाएगा, अगर आपने इसे आधार से लिंक नहीं कराया। PAN और आधार नंबर को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2020 है। पिछले साल पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। लगभग 17।58 करोड़ PAN अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं जबकि 30।75 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक करा लिया है।

(3) विदेशी टूर पैकेज के लिए TCS

1 अप्रैल, 2020 से विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेशों में कोई भी फंड खर्च करना महंगा हो जाएगा। अगर कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदता है या विदेशी करेंसी एक्सचेंज कराता है तो 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) देना होगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2020 में सेक्शन 206C में संशोधन कर विदेशी टूर पैकेज और फंड पर 5 फीसदी TCS लगाने का प्रस्ताव दिया है।

ये भी पढ़ें:हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, देख कांप उठी सभी की रूह, बिछ गई लाशें

10 लाख की इनकम पर इतना टैक्स, यहां जानिए कितना होगा फायदा

(4) नया जीएसटी रिटर्न

GST काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए नया GST रिटर्न सिस्टम पेश करने पर निर्णय हुआ था। नया सिस्टम एक अप्रैल से लागू होगा। इससे GST रिटर्न भरने में आसानी होगी। नए बजट के अंदर दो नये फॉर्म पेश किए गए हैं। GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Roshni Khan

Roshni Khan

Next Story