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पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले: सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, हुआ ये बड़ा ऐलान
इस बार दिवाली के मौके पर EPFO से पेंशनर्स को बढ़ी हुए पेंशन का तोहफा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि मिनमम पेंशन दोगुना करने घोषणा जल्द हो सकती है।
नई दिल्ली: ये दिवाली पेंशनर्स के लिए काफी अच्छी साबित होने वाली है। क्योंकि इस दिवाली EPFO से पेंशनर्स को बढ़ी हुए पेंशन का तोहफा मिल सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक, श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति की वजह से मिनिमम पेंशन दोगुना करने का एलानन जल्द हो सकता है।
न्यूनतम पेंशन की जा सकती है दोगुनी
कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये से बढ़कर दो हजार रुपये की जा सकती है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees- CBT) ने पिछले साल सहमति जताई थी। वहीं अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरफ से न्यूनतम पेंशन को दो से तीन हजार रुपये करने की मांग की गई है।
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60 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
बता दें कि न्यूनतम पेंशन के दोगुना होने से करीब 60 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। जबकि ऐसा करने से सरकार पर करीब दो से ढाई हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। बताते चलें कि निजी सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले इंप्लॉई को भी रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिल सके, इसलिए इंप्लॉई पेंशन स्कीम, 1995 (EPS) की शुरुआत की गई।
EPF स्कीम, 1952 के तहत कर्मचारी द्वारा EPF (Employee Provident Fund) में किए जाने वाले 12 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 साल से ज्यादा हैं वो भी EPS के पैसे से मासिक पेंशन का फायदा उठा सकते हैं।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
EPFO ने शुरू की ये नई व्यवस्था
आपको बता दें कि EPFO की तरफ से हाल ही में ऐसी कई व्यवस्था शुरू की गई है, जो डिजिटल तरीके से हो सकेगा। यानी अब EPF खाताधारक डिजिटली कई अहम काम कर सकेंगे। केवल उमंग ऐप के जरिए ही अब कई काम सहजता से किए जा सकेंगे। हाल ही में यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप पर EPF खाताधारकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है।
इसके तहत अब ईपीएस सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत योजना के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बना दिए गए हैं। बता दें कि एक सदस्य को तभी पेंशन के लिए योग्य माना जाता है, जब वह कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का न्यूनतम दस साल तक सदस्य रहता है।
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