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31 दिसंबर तक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

अगर आपने अब तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो फिर जल्द ही ये काम कर लीजिए, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।

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Published on: 29 Dec 2020 7:53 PM IST
31 दिसंबर तक कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना
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ITR फाइल करने के लिए सिर्फ दो दिन का समाय, इसके बाद देनी होगी डबल पेनाल्टी

नई दिल्ली: अगर आपने अब तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो फिर जल्द ही ये काम कर लीजिए, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।

पिछले साल आईटीआर डेडलाइन मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनाल्टी पांच हजार रुपये थी, लेकिन इस बार आपको दस हजार रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास केवल दो दिन का ही वक्त बचा है। 31 दिसंबर को लास्ट डेट है। ऐसे में करदाता जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइन कर लें। देर से ITR फाइल करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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इसलिए देनी होगी दोगुनी पेनाल्टी

आम तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इस डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पांच हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ती थी। 31 दिसंबर के बाद और 31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यह पेनाल्टी बढ़कर दस हजार रुपये हो जाती है। इस बार कोरोना के चलते पहली डेडलाइन ही 31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है, ऐसे में इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होगी।

Income Tax

देरी करने पर होंगे ये नुकसान

जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कई बार ITR फाइल करने की अवधि बढ़ा दी थी, लेकिन अब आपको नौ दिनों के भीतर आईटीआर फाइल करना होगा। जल्दी ITR फाइल करने पर आप गलती होने पर उसे सुधार सकते हैं। अगर आप देर करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे नहीं मिल पाएंगे। साथ ही आपको इनकम टैक्‍स में छूट (Income Tax Exemptions) का कम लाभ मिलेगा।

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ITR फाइल करने का तरीका

- इसके लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

-अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आप यहां अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आप पहले भी आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आप पहले से ही यहां रजिस्टर्ड होंगे।

-आपको विभाग से एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आप यूजर ID (पैन), पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन कर लें।

-इसके बाद ई-फाइल (e-File) पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक कर क्लिक करें।

-अब आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है ये चुनें और फिर असेसमेंट ईयर चुनें।

-फिर आटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड को चुनें।

-अगर आप Original रिटर्न भर रहे हैं तो ओरिजिनल पर क्लिक करें। वहीं अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो उस पर क्लिक करें।

-अब आप प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के ऑप्शन को चुनें और Continue पर क्लिक करें।

-इसके बाद नए पेज पर दी गई सभी डिटेल्स को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट होने पर सभी डिटेल्स गायब हो जाएंगी। इसमें आपको निवेशर, हेल्थ लाइन इंश्योरेंस पॉलिसी आदि की डिटेल्स देनी होंगी।

-आखिरी में Verification का पेज आएगा। आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर लें या फिर 120 दिन के अंदर भी कर सकते हैं।

-इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करें और आईटीआर को सबमिट करें।



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