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PF पर बड़ी राहत, 5 लाख रुपए तक होगा टैक्स फ्री निवेश, इनको मिलेगा लाभ
बीते मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 (Finance Bill 2021) पास करा लिया है। इस विधेयक पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "टैक्स फ्री लिमिट को अब 2.5 लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।"
नई दिल्ली। पीएफ (Provident Fund) में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि भारत सरकार ने पीएफ में टैक्स फ्री निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके अकाउंट में एंप्लॉयर का कोई योगदान नहीं होगा।
केंद्रीय बजट में हुई थी चर्चा
आपको बता दें कि इस साल के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ को लेकर एक ऐलान किया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, “PF में सालाना 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा, लेकिन इसके ऊपर किए गए निवेश पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा, इसमें कर्मचारी और कंपनी या नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है।”
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सरकार ने क्यों लिया फैसला
वित्तमंत्री ने ये भी बताया था, “सरकार ने ये कदम उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया था जो अपना सरप्लस पैसा PF अकाउंट में डालकर ब्याज कमाते हैं, जबकि पीएम (PF) को आम लोगों के लिए रिटायमेंट फंड के तौर पर देखा जाता है।” उन्होंने कहा था, “यह नया नियम पेश किया था कि 1 अप्रैल से सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा प्रोविडेंट फंड जमा करने वालों को मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा।”
लोकसभा में पास हुआ वित्त विधेयक 2021
बता दें कि बीते मंगलवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 (Finance Bill 2021) पास करा लिया है। इस विधेयक पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "टैक्स फ्री लिमिट को अब 2.5 लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं PF खाताधारकों को होगा जिसमें नियोक्ता (employer) की ओर से कोई योगदान नहीं दिया गया हो।
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