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Go First crisis: गो फर्स्ट ने 30 मई तक सारे उड़ानें की कैंसिल, ग्राहकों के जल्द वापस होंगे पूरे पैसे

Go First Crisis: सूत्र ने कहा कि नियामक ने 24 मई को एयरलाइन को संचालन के स्थायी पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी। सूत्र ने कहा कि योजना को 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा करना होगा।

Viren Singh
Published on: 26 May 2023 8:59 PM IST (Updated on: 27 May 2023 3:40 PM IST)
Go First crisis: गो फर्स्ट ने 30 मई तक सारे उड़ानें की कैंसिल, ग्राहकों के जल्द वापस होंगे पूरे पैसे
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Go First Crisis (सोशल मीडिया)

Go First Crisis: घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट जब से स्वैच्छिक दिवालियापन की याचिका दायर की है, तब से वह लगातार अपनी हवाई उड़ानों को कैंसिल कर रही है। इस कड़ी में गो फर्स्ट ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उनकी सभी उड़ानें 28 मई तक निलंबित रहेंगी। लेकिनअब गो फर्स्ट ने शनिवार को कहा कि वह अपनी सारे उड़ानें 30 मई तक के लिए कैंसिल कर रही है। एयरलाइन ने टिकट लिए हुए ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि जल्दी लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। आपको बाद दें कि एयरलाइन कंपनी ने 2 मई को अनैच्छिक दिवालियापन के लिए दायर किया था और अपनी उड़ानों के निलंबन की घोषणा की थी, जो शुरू में दो दिनों के लिए थी।

इस वजह से रद्द हुई उड़ानें

गो फर्स्ट ने कहा कि कैंसिल हुई सभी हवाई उड़ानों टिकट राशि जल्दी ग्राहकों को खाते में डाल दी जाएगी। एयरलाइन ने उड़ानों को रद्द करने के लिए 'परिचालन कारणों' का हवाला दिया। कहा कि हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से 28 मई 2023 तक निर्धारित गो फ़र्स्ट उड़ानें रद्द कर दी थी। अब यह बढ़कर 30 मई हो गया है। कंपनी ने आगे कहा कि उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। जल्द ही भुगतान के मूल मोड में पूर्ण धनवापसी जारी की जाएगी" घोषणा पढ़ी गई।

जल्दी शुरू होगी बुकिंग

आगे एयरलाइन ने कहा कि जल्दी ही कंपनी अपनी बुकिंग फिर से शुरू कर करेगी। दरअसल, गो फर्स्ट की 3 मई से उड़ानें बंद है। पट्टेदार वाहक को पट्टे पर दिए गए विमान को वापस लेना चाह रहे हैं।

पुनर्गठन योजना 30 में करना होगा जमा

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के सूत्र ने कहा कि नियामक ने 24 मई को एयरलाइन को संचालन के स्थायी पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी। सूत्र ने कहा कि योजना को 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा करना होगा। गो फर्स्ट को परिचालन विमान बेड़े, पायलटों और अन्य कर्मियों की उपलब्धता, रखरखाव व्यवस्था, वित्त पोषण और कार्यशील पूंजी, अन्य विवरणों के साथ पट्टेदारों और विक्रेताओं के साथ व्यवस्था की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

2 मई से उड़ानें हो रही रद्द

बीते 2 मई को गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के साथ-साथ उड़ानों के निलंबन के लिए याचिका दायर करने की घोषणा की, जो शुरू में दो दिनों 3 और 4 मई के लिए थी। उसके बाद लगातार कंपनी उड़ानें रद्द करती गई। 22 मई को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार करने के एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला एयरलाइन के दिवाला समाधान प्रक्रिया का विरोध करने वाली चार पट्टेदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर आया था।



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Viren Singh

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