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खुशखबरी! सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे GST Return

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR-9 और GSTR 9C की डेडलाइन को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 करने का फैसला लिया है। 

Shreya
Published on: 30 Sept 2020 7:13 PM IST
खुशखबरी! सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे GST Return
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GST Return फाइल करने की अवधि बढ़ाई गई

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बुधवार को सालाना जीएसटी रिटर्न (Annual GST Return) भरने वालों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एनुअल GST रिटर्न भरने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब आप 31 अक्टूबर तक जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं और ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करने के लिए आपके पास एक महीने का वक्त और है।

CBIC ने ट्वीट कर दी जानकारी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GSTR-9 और GSTR 9C की डेडलाइन को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 करने का फैसला लिया है।



मई महीने में भी बढ़ाई थी अवधि

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से मई महीने में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन महीने की अवधि तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद यह डेडलाइन 30 सितंबर 2020 तक के लिए हो गई थी। लेकिन एक बार फिर सरकार ने राहत देते हुए इस तारीख को 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।

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क्या होता है GSTR-9 और GSTR-9C?

GSTR-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) शासन के तहत दाखिल किया जाता है। कर दाताओं को सालाना रिटर्न के तौर पर GSTR-9 फॉर्म भरना होता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होती है। जबकि GSTR-9C एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे GSTR-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।

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ऐसे कारोबारियों को मिलेगी मदद

कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी, जो कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट स​र्टिफिकेशन (GST Audit Certificate) को लेकर काफी चुनौतियों का सामना कर रहे थे।

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