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बड़ी खबर: 1 जनवरी से बदल जाएंगे GST रिटर्न के ये नियम, जानिए क्या होगा असर

5 अक्ट्रबर को हुई अपनी बैठक में इस बारे में फैसला किया था। उसने कहा था कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को कर का मासिक भुगतान करने के साथ तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। 

Suman  Mishra | Astrologer
Published on: 9 Dec 2020 5:36 AM GMT
बड़ी खबर: 1 जनवरी से बदल जाएंगे GST रिटर्न के ये नियम, जानिए क्या होगा असर
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1 जनवरी से बदल जाएंगे GST returns के नियम, छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली सरकार की ओर से जीएसटी सिस्टम बदलाव लाए जा रहे हैं । जीएसटी सिस्टम को और सरल करते हुए सेल्स रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से साल के दौरान महज चार बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे।

नया नियम लागू होने के बाद

इस नए नियम के तहत कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न (GSTR 3B) दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 जीएसटीआर 1 (4 GSTR 1) भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 जीएसटीआर 1 (GSTR 1) रिटर्न भरना होगा।

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जानकारी के मुताबिक, टैक्स की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा। यह जीएसटी (GST) के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं का लगभग 92 प्रतिशत है। इस योजना में जीएसटी में रजिस्टर्ड कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा।

Gst

ऐसा होगी नई व्यवस्था

जीएसटी परिषद ने 5 अक्ट्रबर को हुई अपनी बैठक में इस बारे में फैसला किया था। उसने कहा था कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को कर का मासिक भुगतान करने के साथ तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

नवंबर में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल नवंबर में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सरकार को 1,04,963 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। इस कलेक्शन में सीजीएसटी (CGST) के रूप में सरकार को 19,189 करोड़ रुपये हासिल हुए।एसजीएसटी (SGST) के रूप में सरकार ने 25,540 करोड़ रुपये जुटाए। आईजीएसटी( IGST) के रूप में सरकार को 51,992 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। वहीं, सेस के जरिए सरकार को 8,242 करोड़ रुपये की आय हुई है।

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इनपुट टैक्स क्रेडिट

इस योजना को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध कराने में भी लागू किया जाएगा। यह केवल रिपोर्ट किए जाने वाले बिलों को लेकर होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इनवॉयस दाखिल करने की सुविधा (आईआईएफ) का विकल्प भी दिया जाएगा। आईआईएफ सुविधा के तहत इस योजना का लाभ उठाने वाले छोटे कारोबारी तिमाही के पहले और दूसरे महीने में अपने बिल अपलोड कर पाएंगे।यह व्यवस्था एक जनवरी 2021 से लागू होगी।

Suman  Mishra | Astrologer

Suman Mishra | Astrologer

एस्ट्रोलॉजी एडिटर

मैं वर्तमान में न्यूजट्रैक और अपना भारत के लिए कंटेट राइटिंग कर रही हूं। इससे पहले मैने रांची, झारखंड में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग किया है और ईटीवी में 5 वर्षों का डेस्क पर काम करने का अनुभव है। मैं पत्रकारिता और ज्योतिष विज्ञान में खास रुचि रखती हूं। मेरे नाना जी पंडित ललन त्रिपाठी एक प्रकांड विद्वान थे उनके सानिध्य में मुझे कर्मकांड और ज्योतिष हस्त रेखा का ज्ञान मिला और मैने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पढाई कर डिग्री भी ली है Author Experience- 2007 से अब तक( 17 साल) Author Education – 1. बनस्थली विद्यापीठ और विद्यापीठ से संस्कृत ज्योतिष विज्ञान में डिग्री 2. रांची विश्वविद्यालय से पत्राकरिता में जर्नलिज्म एंड मास कक्मयूनिकेश 3. विनोबा भावे विश्व विदयालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री

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