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31 दिसंबर तक समय: कर लें ये काम, नहीं तो देने पड़ेंगे 10 हजार रूपए

कोरोना वायरस के संकट के बीच इनकम टैक्स विभाग ने 2019-20 के लिए रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 कर दी हैै।

Shivani
Published on: 8 Dec 2020 12:05 PM IST
31 दिसंबर तक समय: कर लें ये काम, नहीं तो देने पड़ेंगे 10 हजार रूपए
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नई दिल्ली: साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख हो गयी है। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 दिसंबर तक पेयर रिटर्न फ़ाइल कर सकता है। वहीं अगर आपने इस निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। रिटर्न में देरी पर विभाग करदाता से 10 हजार रूपए का जुर्माना वसूलेगा।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर

कोरोना वायरस के संकट के बीच इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। समय से आईटीआर दाखिल न करने पर 10 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा, हालाँकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी।

समय से आईटीआर दाखिल न करने पर 10 हजार का जुर्माना

31 दिसंबर तक इनकम टैक्स न दाखिल करने पर विभाग करदाता से जुर्माना लेगा। करदाता को 10 हजार रूपये लेट फ़ीस देनी होगी, वहीं अगर करदाता की आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो उन पर देरी को लेकर एक हजार का जुर्माना लगाया जायेगा।

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3 मोड में करदाता कर सकते है आईटीआर फाइल

बता दें कि सभी करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करना आवश्यक हैं। आईटीआर को ऑनलाइन-ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर की मदद से फ़ाइल कर सकते हैं।

ऑफलाइन मोड पर आईटीआर दाख़िल करने के लिए सभी तरह के आईटीआर फार्म भरने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में सिर्फ फ़ार्म-1 और फॉर्म 4 ही भरे जा सकते हैं। वहीं करदाता सॉफ्टवेयर की मदद से सभी प्रकार के आईटीआर भर सकते हैं। इसके लिए आपको जावा या एक्सेल फॉर्मेट में एप्लीकेबल आईटीआर फार्म को डाउनलोड करना होगा और उसे ऑफलाइन भरना होगा।

Income Tax

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फिर एक्सएमएल जेनेरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके अपलोड करना होगा। इस मोड के जरिए सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर आईटीआर तैयार कर सबमिट कर दें। हालांकि, ऑनलाइन मोड में सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही फाइल किया जा सकता है।

ऑफलाइन रिटर्न ऐसे करें दाखिल

ऑफलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाता इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर इनकम टैक्‍स रिटर्न सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें।

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-मेन्यू में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करें।

-यहां अपना असेसमेंट ईयर चुनें और एप्लिकेबल आईटीआर डाउनलोड करें।

-इसके बाद आईटीआर फॉर्म भरें।

-टैक्‍सपेयर प्री-फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं।

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-इसमें पहले से कई जानकारियां भरी होती हैल, लेकिन करदाता को इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगइन कर My Account मेन्यू के तहत डाउनलोड प्री-फिल्ड एक्सएमएल पर क्लिक कर डाउनलोड करना होगा।

साफ्टवेयर से ऐसे करें ITR फाइलः

करदाता के लिए साॅफ्टवेयर से आईटीआर दाखिल करना भी बेहद आसान है। इससे हर तरह के आईटीआर फाइल किए जा सकते हैं। बता दें कि इसके जरिए करदाता को बार-बार एक डाटा भरने की जरूरत नहीं होती है।

सॉफ्टवेयर के जरिए एक बार बनाए गए मास्टर डाटा से सभी जरूरी डाटा मिलते रहते हैं। इसमें कंपेरिजन, रिकांसिलेशन और एरर रेक्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्‍ध होती है। बाद में भरा हुए फॉर्म से गलती भी सुधारी जा सकती है।

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