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कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदला गया PF खाते से जुड़ा ये बड़ा नियम

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानि EPF योगदान को जुलाई तक यानि तीन महीने तक के लिए घटाकर 10 फीसदी कर दिया है, जो कि 12 प्रतिशत था।

Shreya
Published on: 19 May 2020 4:40 PM IST
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदला गया PF खाते से जुड़ा ये बड़ा नियम
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नई दिल्ली: नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानि EPF योगदान को जुलाई तक यानि तीन महीने तक के लिए घटाकर 10 फीसदी कर दिया है, जो कि 12 प्रतिशत था। मंत्रालय के इस फैसले से 4.3 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। साथ ही लॉकडाउन की वजह से जूझ रही नियोक्ता (Employer) की देयता (Liability) भी घटेगी।

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6 हजार 750 करोड़ रुपये की Liquidity होगी उपलब्ध

श्रम और रोजगार मंत्रालय के इस फैसले से अगले तीन महीनों में यानि जुलाई तक 6 हजार 750 करोड़ रुपये की Liquidity भी उपलब्ध होगी। मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) योगदान में की गई कटौती मई, जून और जुलाई 2020 के लिए लागू होगा।

कर्मचारियों को मिल सकेगी बढ़ा हुआ वेतन

मंत्रालय के इस फैसले से कर्मचारियों को जून, जुलाई और अगस्त महीने में बढ़ी हुई सैलरी मिल सकेगी। साथ ही कर्मचारियों के EPF Account में जून, जुलाई और अगस्त महीने का EPF योगदान घट जाएगा। कर्मचारियों और Employer को अधिक Liquidity उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 9 अप्रैल 1997 की अधिसूचना में संशोधन करने का फैसला किया।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था ये एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह एलान किया था कि Employer और कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में अगले तीन महीने तक के लिए कटौती किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने Employer और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन घटाकर 10-10 फीसदी कर दिया है। हालांकि सेंट्रल पबल्कि सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए EPFO में नियोक्ता के योगदान में किसी तरह की कटौती नहीं की है। उनका योगदान 12 फीसदी ही रखा गया है।

इन कर्मचारियों पर भी होगा लागू

वित्त मंत्री ने कहा था कि EPF कंट्रीब्यूशन में की गई यह कटौती उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज व इसके विस्तार के अंतर्गत लाभ लेने के योग्य नहीं है।

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