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Budget 2021: इनकम टैक्स पर राहत नहीं, लेकिन बजट में हुए ये बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने 75 साल से ज्यादा उम्र के वृद्धों को राहत दी है। अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत मिलेगी, जिनकी सिर्फ पेंशन से आमदनी होती है। अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आम बजट पेश किया। लेकिन उम्मीद लगाए बैठे आम टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं मिली। लॉकडाउन से परेशान मीडिया क्लास और टैक्सपेयर्स को कई राहत की उम्मीद थी, लेकिन उनको बजट से निराशा हाथ लगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 बड़े ऐलान किए।
वित्त मंत्री ने 75 साल से ज्यादा उम्र के वृद्धों को राहत दी है। अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत मिलेगी, जिनकी सिर्फ पेंशन से आमदनी होती है। अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का भी ऐलान किया है। सरकार ने टैक्स जुड़े केसों को फिर से खोलने की अवधि को 6 वर्ष से कम कर 3 साल कर दिया है।
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तो वहीं वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है। अब कैपिटल गेन और ब्याज से हुई आय प्री-फाइल होगी। इसका मतलब यह है कि उसे अलग से करने की जरूरत नहीं होगी।
-सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाने और नेशनल इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है।
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- इसके अलावा सरकार ने डिजिटल माध्यम से अधिकतर व्यवसाय करने वाली कंपनियों को टैक्स ऑडिट से मिलने वाली छूट दोगुनी करने का ऐलान किया गया है।
-अब 50 लाख रुपये से ज्यादा की आय छुपाने से जुड़े केस को 10 साल के बाद फिर से खोला जा सकता है।
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बीते साल टैक्स स्लैब में हुआ था बदलाव
वित्त मंत्री ने बीते साल टैक्सपेयर्स को राहत दी थी। उन्होंने करदाताओं को दो तरह का विकल्प चुनने की स्वतत्रंता दी थी। एक नया टैक्स स्लैब बनाया गया और कहा गया कि टैक्सपेयर नया या पुराना कोई भी टैक्स स्लैब चुन सकते है। अगर कोई नया टैक्स स्लैब चुनता है तो उसे बहुत से डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। पुराने स्लैब चुनने वाले को इस तरह का लाभ मिलता रहेगा।
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