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Income Tax Return: अभी है आपके पास ITR file करने का मौका, अब चूके तो हो सकती बड़ी कार्रवाई, जानें कैसे भरें?

Income Tax Return: आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई, 2023 को एक ही दिन में 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे। इस बार पहली बार आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 53.67 लाख रही। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 32 करोड़ से अधिक लोग ई-फाइलिंग पोर्टल सफल लॉगिन की

Viren Singh
Published on: 5 Aug 2023 3:17 PM IST
Income Tax Return: अभी है आपके पास ITR file करने का मौका, अब चूके तो हो सकती बड़ी कार्रवाई, जानें कैसे भरें?
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ITR Filing Last Date (सोशल मीडिया)

Income Tax Return: आयकर विभाग ने कहा कि समय पर निर्धारण वर्ष 2023-24 के आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं और कर पेशेवरों की वजह से इस बार आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 16.1 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। विभाग ने बताया कि इस बार 31 जुलाई, 2023 तक निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दाखिल किए गए आईटीआर से 16.1% अधिक है। अगर आप करदाता हैं और इस आंकड़ें में जोड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं जोड़े हुए हैं तो यह आंकड़ा बनाने का अभी भी आपके पास मौका है। जिन लोगों ने 31 जुलाई, 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन लोगों के पास अभी भी ITR फाइल करने का मौका बना हुआ है। यह मौका भी कुछ ही महीनों के लिए है, यदि यह मौका भी चूक गए तो आयकर विभाग आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

इन दिन तक भरा जाएगा बिलेडेट आइटीआर

जिन करदाताओं ने या फिर पहले ही बार भरने का प्लान बना रहे व्यक्ति आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, वह लोग अब विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बिलेटेड आइटीआर कहा जाता है। यह वही लोग भरते हैं, जो तय तारीख में अपना रिटर्न फाइल करना चूक जाते हैं। इसको भरने के लिए टैक्सपेयर्स को कुछ फाइन भरना होता है, उसके बाद ही में बिलेटेड आइटीआर फाइल किया जाता है। बिलेटेड आइटीआर का फाइन करदाताओं के आय के हिसाब से लिया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के बिलेटेड आइटीआर दाखिल की आखिरी डेट 31 दिसंबर, 2023 निर्धारित है, बिना फाइन वाले आईटीआर रिटर्न की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2023 तक थी।

इतना भरना पड़ेगा पेनाल्टी

विलंबित आईटीआर एक आयकर रिटर्न है, जो मूल रिटर्न के लिए निर्धारित नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है। इसको भरने के लिए विभाग करदाता से सालाना कमाई के आधार पर फीस या पेनाल्टी वसूल करता है। 2.5 लाख से कम सालाना आय वाले करदाताओं को बिलेटेड आईटीआर फाइल करने में 1000 रुपये की पेनाल्टी लगती है। 2.5 से 5 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति को इसको फाइल करने में 5000 रुपये पेनाल्टी भरना होता है।

आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ. सुरेश सुराणा ने कहा विलंबित आईटीआर को मूल आईटीआर की तरह ही आयकर पोर्टल पर तैयार और दाखिल किया जाता है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने से पहले उपरोक्त विलंब शुल्क जमा करना होता है। इसके अलावा रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी के लिए करदाता को आईटी अधिनियम की धारा 234ए के तहत प्रति माह 1% साधारण ब्याज या एक महीने के हिस्से पर ब्याज देना पड़ता है।

ऐसे भरें घर बैठे ऑनलाइन बिलेटेड आइटीआर

घर बैठे आप इन चरण-दर-चरण प्रक्रिया को फॉलो कर बिलेटेड आइटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। अब आप अपना स्मार्ट फोन और लैपटाप खोलिए और इन सरल प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बिलेटेड आइटीआर फाइल करिये।

  • लॉगिंग: अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल का उपयोग करके आईटीडी वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • 'विलंबित रिटर्न' चुनें: एक बार लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर "फाइल रिटर्न" टैब पर जाएं। उपलब्ध विकल्पों में से “विलंबित रिटर्न” चुनें। मूल देय तिथि बीत जाने के बाद विलंबित रिटर्न दाखिल किया जाता है।
  • मूल्यांकन वर्ष: वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) के लिए दाखिल करते समय संबंधित मूल्यांकन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) होगा।
  • रिटर्न का प्रकार: अपने आय स्रोतों जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2, आदि के आधार पर आपको जिस उपयुक्त प्रकार का रिटर्न दाखिल करना है उसे चुनें।
  • जानकारी जोड़ना: रिटर्न फॉर्म में आवश्यकतानुसार अपनी वित्तीय और आय संबंधी जानकारी प्रदान करें।
  • अपेक्षित दस्तावेज़ संलग्न करना: दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जैसे फॉर्म 16, टीडीएस प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाण आदि संलग्न करें।
  • समीक्षा करें और सबमिट करें: सबमिट करने से पहले सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर लें, ताकि कोई गलती न हो। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे सबमिट कर दें। आपका बिलेडेट आइटीआर फाइल हो गया है।

पहली इतने लोगों ने भरा आईटीआर

आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई, 2023 को एक ही दिन में 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे। इस बार पहली बार आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 53.67 लाख रही। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 32 करोड़ से अधिक लोग ई-फाइलिंग पोर्टल सफल लॉगिन की, जबकि 31 जुलाई को 2.74 करोड़ सफल लॉगिन हुए। विभाग के मुताबिक, जुलाई महीने में TIN 2.0 भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1.26 करोड़ से अधिक चालान प्राप्त हुए। लोगों के समाधान के लिए बनाई गई ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क ने जुलाई में ही 5 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया।

Viren Singh

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