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Pan Card Alert: देना होगा 10 हजार का जुर्माना, अगर पैन कार्ड में हुई ये गलती

Pan Card Alert: आइये आज आपको बता दें कि आयकर विभाग आपके ऊपर कब पैन कार्ड पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। विभाग यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत वसूलता है।

Viren Singh
Published on: 19 Jun 2023 2:01 PM IST
Pan Card Alert: देना होगा 10 हजार का जुर्माना, अगर पैन कार्ड में हुई ये गलती
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जानिए क्या ये प्रोजेक्ट और क्यों जरूरी है अपग्रेड करना (सोशल मीडिया)

Pan Card Alert: पैन कार्ड हर भारतीय के लिए एक सबसे अहम कानूनी पहचान पत्र है। यह इनकम टैक्स विभाग (Income Tax News) का भी सबसे अहम दस्तावेज होता है। इसकी के माध्यम से विभाग देश में लोगों को आय का पता लगता है। आज के समय ऐसा देश में कोई नहीं होगा, जिसके पास पैनकार्ड ना हो। बिना इसके आप देश के अंदर या फिर बाहर कोई वित्तीय कार्य पूरा नहीं कर सकते, इसलिए यह सबसे पास होना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपके पास पैन कार्ड (Pan Card Importance) नहीं है तो तुरंत बना लें, लेकिन बनवाते वक्त एक बात याद रखें कि इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना भारी जुर्माना लग सकता है। यहां तक यह जुर्माना राशि 10 हजार रुपये तक की है।

तो आइये आज आपको बता दें कि आयकर विभाग आपके ऊपर कब पैन कार्ड पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। पैन कार्ड एक 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक आईडी होता है। इसी आईडी के जरिए आयकर विभाग आपके वित्तीय स्थिति पर नजर रखती है। इसलिए विभाग एक व्यक्ति के लिए एक पैन कार्ड अनिवार्य किया है। ऐसे में अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो यह कानूनी जुर्म है। दो पैन कार्ड रखते हुए पाए जाने पर आयकर विभाग आपके ऊपर एक्शन ले सकता है।

इस धारा पर होगी कार्रवाई

एक से अधिक पैन कार्ड (Pan Card Rules) रखने पर इनकम टैक्स विभाग के नियम कहता है कि ऐसी स्थिति पर मिलने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर 10 हजारु का जुर्माना का प्रावधान है। विभाग यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत वसूलता है।

ऐसे हो जाते हैं लोगों के पास दो पैन कार्ड

एक से अधिक लोगों के पास पैन कार्ड होने की मोटे तौर पर दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह, जब व्यक्ति ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हो और समय से यह कार्ड उसके घर पर न पहुंचा हो तो उसने फिर से अप्लाई कर दिया हो। दूसरी वजह, टैक्स में चोरी करने के उद्देश्य से कुछ लोग एक साथ कई पैन कार्ड रखते हैं। ऐसी स्थिति होने पर अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आयकर विभाग कोई कार्रवाई ना करे तो आपको एक पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। इसको आपको दो प्रकार से सरेंडर कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन व दूसरा ऑफ लाइन। जानें कैसे इन दोनों जगह अप्लाई...।

ऑनलाइन कैसे करें सरेंडर?

अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो एक ऑनलाइन माध्मय से अप्लाई कर सरेंडर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर PAN Change Request ऐप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहां पर जिस पैन कार्ड को सरेंडर करना है, उसका पैन नंबर डालना होगा। इसके अलावा आइटम नं. 11 में आपको दूसरे पैन की डीटेल देनी होगी। इसकी कॉफी भी अटैच करनी होगी। फिर इसको NSDL की वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होगा।

ऑफलाइन कैसे करें सरेंडर?

एक से अधिक पैन कार्ड होने पर आप ऑफलाइन भी सरेंडर कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको Form 49A भरना होगा। यह फार्म आप UTI या NSDL TIN फैसिलिटेशन सेंटर से लेकर वहीं भरकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायिक क्षेत्र के असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखनी होगी। यह आपको पैन कार्ड की सरकारी जानकारी देनी होगी। सरेंडर होने वाले पैन कार्ड की भी जानकारी भरनी होगी। यह सब करने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड काफी के साथ NSDL TIN से मिले एकनॉलेजमेंट रसीद को अटेस्ट कर जमा कर दें।

पैन लिंक नहीं करने पर देना होगा हजारों का जुर्माना

इसके अलावा अगर आपक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो अभी आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग यह कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत करता है।



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