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पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जाने क्या हुए बदलाव
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पेशा लोगों के हित में आज बड़े बदलाव किये हैं। भविष्य निधि अधिनियम के तहत ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी और इम्प्लॉयर दोनों के जरिए सैलरी का 12.5 फीसदी योगदान किया जाता है। जो कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर ब्याज सहित मिलती है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने प्रोविडेंट फंड को लेकर हुए बदलाव के बारे में नहीं जानते हैं। साथ ही अपनी सैलरी से पीएफ काटने की जानकरी रहती जरूर है लेकिन इससे जुड़े नए नियम से वे अपडेट नहीं हैं इस साल पीएफ नियमों में कई बदलाव किए हैं ताकि पीएफ सब्सक्राइबर्स इसका फायदा उठा सकें। आइए हम आपको बताते हैं कि इस साल पीएफ के नियमों क्या-क्या बदलाव किये गये हैं।
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आप अपना पीएफ का पैसा ऑफलाइन नहीं निकाल पाएंगे PF अमाउंट को लेकर EPFO ने अपने नियम में कुछ नये बदलाव किये हैं और इस नए प्रावधान के बाद अब PF से आप अपने पैसे ऑफलाइन नहीं निकाल सकते हैं। नियम के बाद आप मैनुअली तरीके से ऑफलाइन मोड से पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और नियम भी लागू हैं। अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक है तो आप पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में EPFO में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह कि अगर आपका आधार(UAN)से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा।
एक बार में निकाल सकेंगे पूरा पैसा
EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन की राशि में कुछ हिस्सा एकमुश्त लेने की व्यवस्था फिर से बहाल की है। इस कदम से उन पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिन्होंने कम्युटेशन व्यवस्था का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि प्राप्त की थी। इसके बाद EPFO ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था। 'कम्युटेशन ' व्यवस्था के तहत सामान्य रूप से मासिक पेंशन में अगले 15 साल की एक तिहाई राशि की कटौती की जाती है और यह राशि पेंशनधारक को एक मुश्त दे दी जाती है। उसके 15 साल बाद पेंशनधारक पूरी पेंशन पाने का हकदार हो जाता है।
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ऑनलाइन क्लेम होगा सेटल
श्वक्कस्नह्र ने पैसे निकालने के एक और नियम में बदलाव किया है। इस नियम के बाद आप मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से पीएफ नहीं निकाल पाएंगे। अब ईपीएफओ ऑनलाइन ही क्लेम फॉर्म स्वीकार करेगा।
UAN पाने के लिए लिये ऑनलाइन सुविधा
EPFO कर्मचारियों को अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN हासिल करने के लिए लिये ऑनलाइन सुविधा पेश की है। इससे कर्मचारी खुद से ही ऑनलाइन तरीके से यूएएन प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें अपने एम्पलॉयर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। अब EPFOकी वेबसाइट से इसे खुद ही बनाया जा सकता है।
PPO के लिए डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर में डाउनलोड करने की सुविधा- EPFO ने लाखों पेंशनभोगियों के लिये पेंशन पेमेंट ऑर्डर जैसे पेंशन से जुड़े दस्तावेज डिजिलॉकर में डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है. ईपीएफओ ने इसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ समझौता किया है. यह ईपीएफओ की तरफ से पेपरलैस सिस्टम की ओर एक कदम है।
जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया तो रुक जाएगी पेंशन
ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत पेंशनरों को लेकर ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव जीवन प्रमाण पत्र को लेकर किया गया है। अब नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आयुक्त ईपीएफओ शिमला यशोबर्धन श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अब जिस माह पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएंगे, वह एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। अगले वर्ष उसी महीने जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा। यदि उस महीने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते है तो आपकी पेंशन रोक दी जायेगी।
1 जनवरी 2020 से बदल जाएगा पीएफ का ये नियम
1 जनवरी 2020 से एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के नए नियम लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए EPFO ने यह कदम उठाया है। यह जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों के लिए होगा, जिनका अभी तक पीएफ नहीं कटता है।