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12 रुपए में दो लाख: पीएम सुरक्षा बीमा योजना के फायदे, ऐसे करें आवेदन

18 साल से ज्यादा और 70 साल से कम आयु के लोग ये बीमा करा सकते हैं। अगर किसी बीमाधारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।

Shivani
Published on: 13 Dec 2020 4:40 AM GMT
12 रुपए में दो लाख: पीएम सुरक्षा बीमा योजना के फायदे, ऐसे करें आवेदन
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की साल 2015 में शुरुआत की थी।इस स्कीम में केवल 12 रुपये सालाना के प्रीमियर पर दो लाख रुपये कवर का इंश्योरेंस करा सकते है। ये योजना आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शुरू हुई थीं। ऐसे में लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के फायदों के बारे में पता होना चाहिए।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना का फायदा:

इस स्कीम के तहत बीमाधारक के दुर्घटना में शिकार होने पर पैसों का भुगतान होता है। 18 साल से ज्यादा और 70 साल से कम आयु के लोग ये बीमा करा सकते हैं। अगर किसी बीमाधारक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। वहीं अगर बीमाधारक हादसे में आंशिक तौर पर विकलांग हो जाता है, उसे एक लाख रुपये मिलता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होता है तो पॉलिसीधारक को दो लाख रुपये ही मिलते हैं।

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12 रुपये सालाना प्रीमियर, हादसे में मिलेंगे लाखों

इस पॉलिसी की एक ख़ास बात ये है कि यह अन्य पॉलिसी की तुलना में बेहद सस्ती है। बता दें, केंद्र सरकार की ये पॉलिसी अन्य पॉलिसी के मुकाबले बेहद सस्ती है। इसके साथ ही अगर एक बार इस पॉलिसी को ले लिया तो आपके अकाउंट से हर साल अपने आप 12 रुपये का प्रीमियर कट जाएगा। वहीं पॉलिसी सरेंडर करने के लिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां एक एप्लीकेशन देकर इसे बंद करा सकते हैं।

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बीमा योजना के लिए पात्रता

पीएम सुरक्षा बीमा लेने वाले व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकत उम्र 70 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही पॉलिसीधारक के पास एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। खाताधारक के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन-

पॉलिसी को लेने लिए पंजीकृत बैंक की शाखा में जाकर पॉलिसी का फॉर्म भरना होगा। फार्म को https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

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