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RBI का नया नियम: ATM कार्ड को लेकर करें ये 3 बदलाव, नहीं होगा नुकसान

क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सेवाएं एक अक्टूबर से बंद की जा रही हैं। इसमें इंटरनेशनल लेन-देन की सेवाएं भी शामिल हैं। RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर नए नियम लागू किए हैं।

Shreya
Published on: 2 Oct 2020 1:51 PM IST
RBI का नया नियम: ATM कार्ड को लेकर करें ये 3 बदलाव, नहीं होगा नुकसान
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RBI ने कार्ड से जुड़े नियम में किए बदलाव

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से डेबिट कार्ड (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के इस्तेमाल पर नए नियम लागू किए गए हैं, ताकि आम लोगों के पैसे बैंक अकाउंट्स में सेफ रह सकें। इसके तहत कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसके लेकर आरबीआई ने ट्विटर पर अहम जानकारी दी है। आरबीआई ने ट्वीट करते हुए तीन काम करने की सलाह दी है-

पहला- लेन देन के लिए दैनिक सीमा (Daily Limit) तय करें।

दूसरा- घरेलू या अंतरराष्ट्रीय (Domestic/ international) इस्तेमाल के लिए सीमा तय करें।

तीसरा- अंतर्राष्ट्रीय उपयोग चालू/बंद कर दें।



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क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सेवाएं हुईं बंद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, यह धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान और आपके खर्च दोनों को ही सीमित रखता है। साथ ही RBI ने कार्ड सुरक्षित रखने की भी सलाह दी है। बता दें कि कुछ बैंकों (SBI, BOB, HDFC, ICICI) की तरफ से इस संबंध में उनके ग्राहकों को मैसेजेस भी भेजे गए हैं। जिसमें कहा गया है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सेवाएं एक अक्टूबर से बंद की जा रही हैं। इसमें इंटरनेशनल लेन-देन की सेवाएं भी शामिल हैं।

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RBI RBI का नया नियम (फोटो- सोशल मीडिया)

खुद तय कर सकेंगे कार्ड की लिमिट

अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अब बैंक ग्राहक अपने ATM और Credit Card की लिमिट खुद तय कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या फिर आईवीआर के जरिए कभी भी अपने कार्ड की लिमिट बदल सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी। आरबीआई ने ग्राहकों से कहा है कि वे अपनी सुविधा के मुताबिक तय करें कि उन्हें कौन सी सेवाएं लेनी हैं या बंद करनी है।

कार्ड पर घरेलू ट्रांजेक्शन की ही अनुमति

वहीं अब ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति ही मिलेगी। यानी अगर आवश्यकता नहीं है तो ATM मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

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