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KYC Update: आया आरबीआई का बड़ा अपडेट, अब इस पर भी KYC हुआ अनिवार्य

KYC update: घरेलू वायर ट्रांसफर, जहां ओरिजिनेटर ऑर्डरिंग रेगुलेटेड एंटिटी (आरई) का खाता धारक है, को ओरिजिनेटर और लाभार्थी की जानकारी के साथ होना चाहिए।

Viren Singh
Published on: 5 May 2023 6:58 PM IST
KYC Update: आया आरबीआई का बड़ा अपडेट, अब इस पर भी KYC हुआ अनिवार्य
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KYC Update (सोशल मीडिया)

KYC Update: ग्राहकों और बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच लेनदेन में पारदर्शिता आए इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आईबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सीमा पार (क्रॉस बॉर्डर) के साथ घरेलू वायर ट्रांसफर में प्रवर्तक और लाभार्थी के बारे में पूरी जानकारी हो। इसके लिए आरबीआई ने वायर ट्रांसफर से संबंधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर डायरेक्शन में अपडेट निर्देश दिए हैं।

मास्टर डायरेक्शन के अपडेट निर्देश में यह जिक्र

मास्टर डायरेक्शन में अपडेट किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर सटीक, पूर्ण और सार्थक प्रवर्तक और लाभार्थी की जानकारी के साथ होंगे। इसके अलावा घरेलू वायर ट्रांसफर, जहां ओरिजिनेटर ऑर्डरिंग रेगुलेटेड एंटिटी (आरई) का खाता धारक है, को ओरिजिनेटर और लाभार्थी की जानकारी के साथ होना चाहिए, जैसा कि क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर के मामले में होता है।

एफआईयू-आईएनडी को वायर ट्रांसफर पर हो सारी जानकारी

आरबीआई ने कहा, "50,000 रुपये और उससे अधिक के घरेलू वायर ट्रांसफर, जहां ओरिजिनेटर ऑर्डर देने वाले आरई का खाता धारक नहीं है, वहां ओरिजिनेटर और लाभार्थी की जानकारी भी होनी चाहिए। आरबीआई ने आगे कहा कि आरई को उचित कानूनी प्रावधानों के साथ ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर उचित कानून प्रवर्तन या अभियोजन अधिकारियों के साथ-साथ एफआईयू-आईएनडी को वायर ट्रांसफर पर सभी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

इस पर नहीं कोई निर्देश

हालांकि, नवीनतम निर्देश किसी भी हस्तांतरण को कवर करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) का उपयोग करके माल या सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वायर ट्रांसफर की एक श्रृंखला के मध्यस्थ तत्व को संसाधित करने वाले आरई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायर ट्रांसफर के साथ आने वाले सभी ओरिजिनेटर और लाभार्थी की जानकारी ट्रांसफर के साथ बनी रहे।

केवाईसी का मतलब व काम

केवाईसी को 'नो योर कस्टमर' कहते हैं। इसके माध्मय से बैंक या वित्तीय संस्था अपने ग्राहकों को नवीनतम जानकारी रखी है। इस बात को सुनिश्चित करती है, बैंकों और ग्राहकों के बीच जो भी वित्तीय लेन-देन हो रहा है, वह सही जगह हो रहा है। अब बैंकों में केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा केवाईसी अन्य जगहों पर भी अनिवार्य हो गया है, जैसे कि सिम कार्ड लेना, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, पॉलिसी लेने इत्यादि पर।



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Viren Singh

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