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RBI का बड़ा ऐलान: बदल गए इन सभी बैंकों के नियम, आज से ही हुआ लागू

RBI ने एक दिसंबर 2020 से RTGS के तहत ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा बदलाव किया। अब आरटीजीएस करने वाले बैंक ग्राहकों को इसकी सुविधा हफ्ते के सभी दिन 24 घंटे मिलेगी।

Shreya
Published on: 1 Dec 2020 6:03 PM IST
RBI का बड़ा ऐलान: बदल गए इन सभी बैंकों के नियम, आज से ही हुआ लागू
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पैसों के लेनदेन से जुड़ा ये नियम बदला

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। 1 दिसम्बर 2020 से बैंकों ने पैसों के लेन-देन से जुड़े अहम नियम में बदलाव किया है। दरअसल, RBI ने अक्टूबर में RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को दिसंबर 2020 से सातों दिन 24 घंटे चालू रखने का ऐलान किया था। यानी अब RTGS की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी।

अब ग्राहकों को 24 घंटे मिलेगी RTGS की सुविधा

अब ग्राहकों को बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के खुलने या बंद होने का इंजार नहीं करना होगा। बता दें कि इससे पहले RTGS सिस्टम की टाइमिंग सुबह सात बजे से लेकर शाम के छह बजे तक थी। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को बैंक की छुट्टी होने पर भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहती थी, लेकिन अब यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी।

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bank transaction

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया यह कदम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking) को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ा है। ध्यान रहे कि RTGS के तहत न्यूनतम ट्रांसफर अमाउंट दो लाख रुपये है। जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है।

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RTGS के जरिए तुरंत ट्रांसफर होता है पैसा

अगर RTGS की बात की जाए तो इसके जरिए कोई भी लेन देन करने पर दूसरे खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। वहीं छह जून 2019 को आरबीआई ने RTGS के माध्यम से होने वाला लेनदेन निशुल्क कर दिया था।

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