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छोटे कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, अब इस तरीके से कर सकेंगे GST रिटर्न फाइल

केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अगले साल यानि की 1 अप्रैल, 2020 से छोटे कारोबारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की असेसी अब अपने फोन से कर सकेंगे।

Shreya
Published on: 30 Jun 2023 11:26 AM GMT
छोटे कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, अब इस तरीके से कर सकेंगे GST रिटर्न फाइल
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अगले साल यानि की 1 अप्रैल, 2020 से छोटे कारोबारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की असेसी अब अपने फोन से कर सकेंगे। जी हां, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपको सिर्फ एक एसएमएस भेजना होगा। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक शर्त भी रखी है और वो है कि आपका टर्नओवर निल होना चाहिए। इसके अलावा छोटे कारोबारियों को तीन महीने में एक बार सहज और सुगम फॉर्म रिटर्न दाखिल करना होगा।

SMS भेजकर कर सकेंगे रिटर्न दाखिल-

GST नेटवर्क के CEO प्रकाश कुमार ने कहा कि, जीएसटी नंबर लिया हुआ है और इसके तहत रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता के चलते उन्हें रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। ऐसे में करदाताओं के लिए नई प्रणाली में एक विशेष श्रेणी बनाई गई है। जिसके तहत अब करदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से सिर्फ SMS भेजकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए प्रणाली के तहत जिनका असेसी टर्नओवर निल है वो केवल SMS भेजकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उनके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, जिसको वापस भेजने पर उनका रिटर्न दाखिल किया हुआ माना जाएगा।

अब इस फॉर्म से कर सकेंगे रिटर्न फाइल-

CEO प्रकाश कुमार ने बताया कि, 5 करोड़ रुपये वाले टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को पहले जीएसटीएन 3बी फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब 5 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के लिए 2 फॉर्म बनाए गए हैं। जो कारोबारी इतनी सीमा तक का कारोबार करते हैं और बी2सी (B2B) बिजनेस करते हैं, उन्हें आरईटी-2 (RET-2) फार्म भरना पड़ेगा।

इसे ही सहज नाम दिया गया है। इसके तहत कारोबारी को कर हर महीने भरना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न तीन महीने भरना पड़ेगा। इसी तरह ऐसे कारोबारी जो सिर्फ थोक माल बेचते हैं या बी2बी कारोबार करते हैं और साल में 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करते हैं, उनके लिए जीएसटी आरईटी-3 या सुगम फार्म बनाया गया है। ये फॉर्म भी तीन महीने पर ही भरा जाएगा और कर का भुगतान तीन महीने मे ही करना होगा।

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