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बदला सिम का ये नियम: आज ही जान लें इसको, कहीं आप...

ट्राई के मुताबिक, 16 दिसंबर यानी सोमवार से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके बाद कोई भी यूजर अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है। इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

Shivakant Shukla
Published on: 16 Dec 2019 10:28 AM GMT
बदला सिम का ये नियम: आज ही जान लें इसको, कहीं आप...
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नई दिल्ली: टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के आ जाने के बाद से देश की टेलिकॉम कंपनियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हाल ही में संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ​(MNP) प्रक्रिया को लेकर नोटिस जारी किया था।

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ट्राई के मुताबिक, 16 दिसंबर यानी सोमवार से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके बाद कोई भी यूजर अपने ऑपरेटर को आसानी से बदल सकता है। इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।

सिम पोर्टिंग को लेकर बड़ी जानकारी

ट्राई के नए नियम के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा। वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा हो जाएगा होगा।

पोर्टिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं

हालांकि ट्राई ने ये भी कहा है कि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों की पोर्टिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोबाइल उपभोक्ता यूपीसी को क्रिएट कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे।

TRAI के नए नियम में यह भी शामिल

नई प्रक्रिया के नियम तय करते हुए ट्राई (TRAI) ने कहा कि अलग अलग शर्तों के पॉज़िटिव अनुमोदन से ही यूपीसी का क्रिएट किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शनों के मामले में ग्राहक को अपने बकाया के बारे में संबंधित आपरेटर से प्रमाणन लेना होगा।

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इसके अलावा मौजूदा आपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक एक्टिव भी रहना होगा। लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों में यूपीसी चार दिन के लिए वैलिड होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्किलों में यह 30 दिन तक वैलिड रहेगा।

Shivakant Shukla

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