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वित्त मंत्री ने किए कई बड़े एलान: बैंक खाता में मिनिमम बैलेंस ना होने पर लगेगा....
कोरोना संकट की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कारोबार बंद पड़ा है। कोरोनावायरस की वजह से सरकार ने अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लेने का एलान किया है।
नई दिल्ली: कोरोना संकट की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कारोबार बंद पड़ा है। कोरोनावायरस की वजह से सरकार ने अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लेने का एलान किया है। इसके साथ-साथ इन अंतराल के दौरान अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस की भी जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई बड़े एलान किए। सरकार के इस कदम से बड़े उद्योगपतियों से लेकर आम आदमी को थोड़ी राहत मिलेगी।
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कोई चार्ज नहीं
आम आदमी को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले तीन महीने के लिए एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि यह है कि आप किसी भी बैंक से जितनी बार चाहें उतनी बार, जितना चाहें उतनी रकम निकाल सकते हैं कैश की किल्लत को देखते हुए मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है।
मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है। इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है। निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि अगले तीन महीने तक बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। यानी आप बैंक में जमा सभी पैसे निकाल सकते हैं।
आधार-पैन लिंक
सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। कहने का मतलब ये है कि आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है।
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दरअसल, मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। वहीं 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा। कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है। यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।