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Ahmedabad Blast Case: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने 38 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
Ahmedabad Blast Case: विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने फैसला सुनाते हुए विस्फोटों में मारे गए लोगों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
Ahmedabad Blast Case: अहमदाबाद में 2008 के सीरियल बम धमाकों (Ahmedabad Blast Case) की त्वरित सुनवाई के लिए नामित एक विशेष अदालत ने यूएपीए और आईपीसी 302 के प्रावधानों के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई (38 convicts sentenced to death) है। इसके अलावा 11 अन्य को मृत्यु तक आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने फैसला सुनाते हुए विस्फोटों में मारे गए लोगों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
एक आरोपी, उस्मान अगरबत्तीवाला, जो कि आर्म्स एक्ट के तहत दोषी है, को अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की प्रत्येक धारा के तहत 49 दोषियों में से प्रत्येक को दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
भारतीय दंड संहिता के विभिन्न अपराधों के तहत दोषी घोषित
8 फरवरी को, विशेष न्यायाधीश ने कुल 78 आरोपियों में से 49 को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न अपराधों के तहत दोषी घोषित किया था, जिसमें हत्या, देशद्रोह और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के अपराध भी शामिल थे।
इससे पहले, न्यायाधीश ने सजा की मात्रा के पहलू पर सुनवाई की थी, जिसमें बचाव पक्ष ने परिस्थितियों को कम करने, न्यूनतम सजा की मांग की थी और अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा के लिए मामला बनाने के लिए गंभीर परिस्थितियों पर बहस करते हुए, यानी मौत की सजा देने की मांग की थी।
22 बम विस्फोट
26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद में राज्य सरकार द्वारा संचालित सिविल अस्पताल, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एलजी अस्पताल, बसों, खड़ी साइकिलों, कारों और अन्य स्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर 22 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे। 200 लोग घायल हुए थे। कलोल और नरोदा में 24 बमों में से एक-एक बम में विस्फोट नहीं हुआ था।