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Aryan Khan Drugs Case: निर्दोष साबित हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, यहां जाने बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा

Aryan Khan Drugs Case: न्यायमूर्ती साम्ब्रे ने कहा कि हैचिंग की साजिश के मामले की पृष्ठभूमि खारिज करने के योग्य है और इसे खारिज किया जा सकता है।

Priya Singh
Written By Priya SinghPublished By Shweta
Published on: 20 Nov 2021 6:42 PM IST (Updated on: 20 Nov 2021 6:44 PM IST)
Aryan Khan
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आर्यन खान (फोटो सोशल मीडिया) 

Aryan Khan Drugs Case: शनिवार को मुंबई ड्रग्स केस मामले में एक नया खुलासा हुआ, जिसके तहत आर्यन खान (Aryan Khan Drugs Case) इस मामले में निर्दोष साबित हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि आरोपी क्रूज (mumbai cruise drug case) पर यात्रा कर रहे थे, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने यह अपराध किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 29 के अपराध को लागू करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने इस मामले में कहा, "इस अदालत को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि साक्ष्य के रूप में बुनियादी सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए ताकि आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।" लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जिससे अपराध साबित हो सके।

बार और बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे (Justice Nitin Sambre) ने आदेश के 14 वें पृष्ठ के आदेश में कहा है कि साजिश के मुद्दे पर प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के संबंध में इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आवेदकों यानी आरोपियों के खिलाफ कोई सकारात्मक सबूत नहीं पाया है। सांब्रे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए आदेश में आगे कहा, " इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया है कि आवेदकों को एनडीपीएस अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत इरादतन अपराध करने का आरोपी माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स कब्जा किया है।

न्यायमूर्ती साम्ब्रे ने कहा कि हैचिंग की साजिश के मामले की पृष्ठभूमि खारिज करने के योग्य है और इसे खारिज किया जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी क्रूज पर यात्रा कर रहे थे, आरोपी के खिलाफ धारा 29 का अपराध लागू नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली, जबकि मर्चेंट और धमेचा से बरामद की गई ड्रग्स की मात्रा एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'कम' थी। न्यायाधीश ने कहा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने क्रूज जहाज पर छापे के बाद 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए एक्स्टसी की 22 गोलियां जब्त कीं। लेकिन इनके पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने इस मामले में यह भी देखा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी। बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली केंद्रीय एजेंसी द्वारा एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें 3 अक्टूबर को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद आर्यन खान की जमानत के लिए याचिका दर्ज की गई थी।

आर्यन खान (Aryan Khan news) के गिरफ्तारी से पूरे बॉलीवुड में हलचल का माहौल बन गया था। उनकी जमानत यायाचिका को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि केवल सत्र की विशेष अदालत ही उनकी याचिका पर सुनवाई करने की हकदार है। इसके बाद आर्यन खान (aryan khan drugs case) ने जमानत के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष अदालत का रुख किया। जिसे 20 अक्टूबर को दुबारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। जिसने उन्हें कई शर्तों के तहत 28 अक्टूबर को जमानत दे दी। आर्यन खान और अन्य आरोपियों को 30 अक्टूबर को जेल से रिहा कर दिया गया।



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