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Aryan Khan News: आर्यन खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड में भेजे गए

मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने कोर्ट में बताया है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से हैरान करने वाली तस्वीरें मिली हैं।

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Newstrack NetworkPublished By Divyanshu Rao
Published on: 4 Oct 2021 8:30 PM IST
Aryan Khan News: आर्यन खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड में भेजे गए
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Aryan Khan News: मशहूर अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी (NCB) ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आज इसी मामले में किला कोर्ट में सुनवाई हुई और। कोर्ट ने आर्यन खान और उसके सभी साथियों की रिमांड को 7 अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया है। जिसके बाद अब एनसीबी इन सभी लोगों से 7 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने कोर्ट में बताया है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से हैरान करने वाली तस्वीरें मिली हैं। और जिससे इन फोटो के से कई चौकाने वाली जानकारियां सामने आईं हैं। इसके के चलते एनसीबी ने किला कोर्ट में आर्यन की रिमांड को आवश्यक बताते हुए 4 दिनों की कस्टडी ली है।

एनसीबी ने कोर्ट को बताया क्रूज पार्टी का अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से संबंध है

एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि क्रूज पार्टी का अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट से संबंध है। और इस ड्रग्स को लेने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद एनसीबी के दिए इन तथ्यों के बाद सरकारी वकील ने न्यायाधीश से इन आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी रिमांड की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने एनसीबी को 7 अक्टूबर तक कस्टडी रिमांड दी गई।

आर्यन खान की तस्वीर

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान की तलाशी के दौरान कोई भी उसके पास से कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली है। वकील ने कहा कि आर्यन खान को वहां गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं थी।

आपको बता दें कि आर्यन खान पर सिर्फ ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लगा है। दरअसल कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले सभी आरोपियों को एनसीबी जेजे हॉस्पिटल ले गई। जहां पर सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। और एनसीबी ने दावा किया था उसके पास मुंबई तट से क्रूज जहाज से जब्त मादक पदार्थ के मामले में आर्यन खान सहित तीनों और लोगों को एनसीबी ने किया था।

Divyanshu Rao

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