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Budget 2022: बढ़ सकती है इनकम टैक्स सीमा, अब और आसान होगा सिस्टम

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी।

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Newstrack NetworkPublished By Ragini Sinha
Published on: 1 Feb 2022 5:43 AM GMT
union budget 2022 crude oil
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union budget 2022 crude oil

Budget 2022 : कोरोना (Corona) की मार से परेशान लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत मिलने की संभावना है। पिछले कई साल से आम आदमी के लिए टैक्स छूट (Tax) का स्लैब बढ़ाया नहीं गया है। फिलहाल 2.50 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)इस पर ध्यान देंगी।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

पिछले साल निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन टैक्स से जुड़े कई दूसरे अहम फैसले लिए थे। सरकार ने कहा था कि करदाताओं का केस 3 साल बाद नहीं खोला जा सकेगा। ऐसा बस एक ही सूरत में हो सकता है जब किसी करदाता ने एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम की टैक्स चोरी की हो। पिछले साल बजट में दूसरा अहम फैसला यह किया गया था कि फॉर्म 26 में लाभांश के विवरण को भी शामिल किया गया था। यानी शेयर बाजार में निवेश के बाद कंपनियों से जो लाभांश मिलता था उसका जिक्र भी इनकम टैक्स फॉर्म में करना पड़ रहा है।

इनकम टैक्स फॉर्म में दिखाने का प्रावधान

इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज भी इनकम टैक्स फॉर्म में दिखाने का प्रावधान किया गया था। इसमें शेयर और लिस्टेड सिक्योरिटी से होने वाले कैपिटल गेन टैक्स की जानकारी भी शामिल कर दिया गया था।

तीसरा बदलाव ये था कि टैक्स मामलों से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। अगर किसी करदाता की सालाना आमदनी 50 लाख रुपए है और उसका टैक्स विवाद 10 लाख रुपए का है तो वह इस कमिटी के जरिए रिमोट तरीके से अर्जी देकर अपने केस का निपटारा कर सकता है।

सरकार ने ये कदम इनकम टैक्स की संरचना को आसान बनाने के लिए किये थे। उम्मीद की जा रही है इनमें और सरलता लाई जायेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आयें और लोगों में कोई हिचक न रहे।

Ragini Sinha

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