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Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं, सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट

Budget 2022: वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जानी चाहिए।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani LalPublished By Vidushi Mishra
Published on: 1 Feb 2022 1:19 PM IST
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इनकम टैक्स स्लैब (फोटो-सोशल मीडिया)

Budget 2022: वेतन भोगियों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट-2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल किया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो टैक्स स्लैब है वह पहले की ही तरह चलता रहेगा।, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स छूट के बारे में सिर्फ इतना कहा कि पेंशन पर लगने वाले टैक्स में कर्मचारियों को छूट दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ में मदद मिलेगी और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सकेगा।

14 फीसदी तक निवेश पर टैक्स छूट

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अब इनकम टैक्स भरने का एक संशोधित फॉर्म होगा। लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है।

नेशनल पेंशन स्कीम टियर-1 में अब तक नियोक्ता की तरफ से किये गए योगदान के सिर्फ 10 फीसदी रकम तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के स्टाफ को अब 14 फीसदी तक निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी।

साल 2014 में मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। इसी साल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था।

टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। साथ ही इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है। 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। Section 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है। इस तरह इस टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये तक की आय तक 87A के तहत कर छूट मिलने से कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती।

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