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कर्मचारियों को बड़ी राहत: कोरोना काल में केंद्र सरकार का ऐलान, अब मिलेगी छुट्टी, नहीं कटेगा वेतन
सभी कर्मचारियों(Employees) को केंद्र सरकार ने उनके माता-पिता या परिवार में किसी अन्य यानी आश्रित (Dependant) सदस्य के कोरोना संक्रमित(CoronaVirus) होने की स्थिति में 15 दिनों की स्पेशल छुट्टी (SCL) देने का ऐलान किया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार(Central Government) ने कोरोना काल में सभी कर्मचारियों(Employees) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कर्मचारियों को उनके माता-पिता या परिवार में किसी अन्य यानी आश्रित (Dependant) सदस्य के कोरोना संक्रमित(CoronaVirus) होने की स्थिति में 15 दिनों की स्पेशल छुट्टी (SCL) मिलेगी। इस बारे में कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) द्वारा इस बाबत के आदेश जारी किये गए हैं।
ऐसे में अगर कर्मचारी एसीएल (ACL) खत्म हो जाती है, मतलब कि 15 दिनों के बाद भी परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना संक्रमित है या अस्पताल में भर्ती है तो सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक छुट्टी और बढ़ाई जाई जा सकती है।
पूरा वेतन देने का ऐलान
इसके साथ ही एक अन्य फैसले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों(Contractual Employees) को भी सरकार ने बड़ी राहत दी गई है।
इस अहम फैसले के तहत सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक का पूरा वेतन देने का ऐलान किया है। ऐसे में लॉकडाउन (Lockdown) के चलते संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) को घरों पर रहना पड़ा था।
वहीं अब केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, ऐसे सभी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे, उनको 'ऑन ड्यूटी' माना जाएगा। बता दें, सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं।
ऐसे में मंत्रालय ने कोरोना महामारी(Coronavirus) के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, आइसोलेशन आदि के बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है। साथ ही इस आदेश में कहा गया है, 'सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है।'
20 दिनों तक की छुट्टी
इस आदेश में ये भी कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो जाता है और वह घर में आइसोलेशन या कहीं और क्वारंटीन हो तो उसे 20 दिनों तक की छुट्टी दी जा सकती है।
कर्मचारियों के आए इस आदेश में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए जारी किये गये इस आदेश में कहा गया है, 'यदि कोविड संक्रमित पाये जाने के 20वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है तो उसे इस संबंध में दस्तावेजी सबूत के आधार पर छुट्टी मिलेगी।'
वहीं इस आदेश के मुताबिक यदि सरकारी कर्मचारी के माता-पिता या कोई आश्रित परिवार का सदस्य यदि कोविड संक्रमित पाया जाता तो उसे 15 दिनों का SCL मिलेगी।
आगे आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी Covid-19 संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और घर में आइसोलेशन में है तो 'उसे 7 दिनों के लिए ड्यूटी/वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा।' केंद्र सरकार से इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है।