कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते 4 लाख का मुवाबजा, SC में केद्र का हलफनामा

Central Government :कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख मुवाजे केंद्र सरकार ने मना कर दिया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shraddha
Published on: 20 Jun 2021 6:50 AM GMT
कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते 4 लाख का मुवाबजा
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सुप्रीम कोर्ट (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Central Government : कोरोना महामारी (corona pandemic) के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख मुवाजे (4 lakh compensation) की बात कही थी लेकिन केंद्र सरकार (central government) ने इस रुपए को मुआवजा देने से मना कर दिया है। कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे पर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी है।

आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि अगर सभी पीड़ितों के परिजनों को 4 - 4 लाख का मुआवजा दिया जा जाएगा तो एसडीआरएफ का सारा पैसा उधर ही खर्च हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने इस मुआवजे को पीड़ितों के परिजनों को देने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मरने वाले लोगों की मौत पर 4 लाख का मुआवजा देने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख का मुआवजा देने की बात कही थी।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि यह मुआवजा नियत भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। केंद्र सरकार के हलफनामे में यह बताया गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कोविड 19 से निपटने के लिए 2019 -2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 1,113.21 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए थे।

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