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Covid Compensation: जल्द मिल सकता है कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Compensation For Covid Deaths: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए जल्द गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश दिया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 16 Aug 2021 5:10 PM GMT
Covid Compensation: जल्द मिल सकता है कोरोना मृतकों के आश्रितों को मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Compensation For Covid Deaths: देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते अब तक लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। खासतौर से दूसरी लहर (Coronavirus Second Wave) में जिस तरह लोगों ने कमजोर व्यवस्थाओं के आगे अपना दम तोड़ा है, वो काफी दर्दनाक था। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए जल्द गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इसकी गाइडलाइंस (Guidelines) बनाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। वहीं, इस बारे में केंद्र की ओर से कोर्ट को जवाब दिया गया कि गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। उसके गहन परीक्षण के लिए कुछ और वक्त चाहिए, ताकि उसे अंतिम रूप देकर लागू किया जा सके।

दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र को कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे की गाइडलाइंस तैयार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने अन्य आदेशों के पालन के बारे में केंद्र को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी।

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने 30 जून को दिए गए अन्य आदेशों के पालन के बारे में भी पूछा था। दऱअसल, 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता की उपयुक्त गाइडलाइंस बनाकर 6 हफ्ते में पेश करे। इस पर केंद्र ने थोड़ा और समय देने की बात कही थी।

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