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रक्षाबंधन-गणेश चतुर्थी पर करना चाहते हैं यात्रा, तो इन राज्योंं में जरूरी है RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
देश में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार नियंत्रण में आई है।
देश में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार नियंत्रण में आई है। तो वहीं देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने की आशंका जाहिर की है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी रक्षाबधंन के त्योहार इस महीने पूरे देश में मनाए जाएंगे। जिसको लेकर सभी राज्यों ने अपनी सीमा में प्रवेश के लिए नियम तय कर दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के लिए निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंगलवार को राज्य में हवाई रास्ते से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए उड़ान की यात्रा करने के 96 घंटे भीतर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी कर दिया गया है।
कर्नाटक सरकार ने केरल और महाराष्ट्र राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी है।
वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र से भी हिमाचल जा सकते हैं यात्री
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटों के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। जिस यात्री ने कोरोना वैक्सीन की एक डोज या दोनों डोज लगवा ली है तो वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के साथ राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
तमिलनाडू राज्य में केरल से यात्रा करने वाले लोगों चेन्नई तभी आ सकते हैं। जब यात्रियों के पास आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी तो राज्य में प्रवेश कर पाएंगे।
गोवा सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए सख्यी बढ़ा दी है। गोवा में केरल के यात्रियों को भी प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है।
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने पुणे मुबंई और चेन्नई से आने वाले यात्रियों के पास आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव होनी चाहिए।
इन राज्यों में आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, चढ़ीगढ़,हरियाणा में लोगों को जाने के लिए कोरोना जांच की आवश्यता नहीं है। वहीं वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को राजस्थान और नागालैंड में निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
वहीं छत्तीसगढ़, मणिपुर,ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र और मेघालय में टीके की दोनों खुराक पा चुके लोगों को निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हैं