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दिल्ली आने वाले सावधान: 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन, सरकार का सख्त आदेश
कोरोना के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है।
क्वारंटीन सेंटर (फोटो-सोशल मीडिया)
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। गुरूवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके है अथवा यात्रा से पूर्व 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वालों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा।
ऐसे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस आदेश में कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस सामने आया है। यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। इसकी संक्रमण और बीमारी फैलने की गति भी बेहद तेज है। इसलिए इन राज्यों से विमान, रेल, बस अथवा कार से आने वाले यात्रियों के संबंध में ये अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है।
यात्रियों के लिए ये जरूरी निर्देश
इस बारे में डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि इन राज्यों से आने वाले यात्रियों से इस नियम का पालन करवाना, उनके राज्य के स्थानिक आयुक्त की जिम्मेदारी होगी।
आदेश के साथ ही होटल, गेस्ट हाउस अथवा इसी तरह की सुविधाओं के मालिकों पर नियम के पालन की जिम्मेदारी होगी, यदि इन दो राज्यों से आने वाले लोग उनके यहां रुकते हैं।
वहीं इसके अलावा राजधानी में संबंधित जिलों के जिलाधीश इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। जरूरी स्वास्थ्य प्रोटोकोल, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, निगरानी संबंधी एसओपी के पालन के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।
आगे आदेश में कहा गया है कि हालांकि जो लोग कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो, उन्हें 7 दिन घर पर क्वारंटीन रहना होगा। लेकिन, यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।
इस बारे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है। इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।