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कोर्ट ने कोवाक्सिन की दूसरी खुराक को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

कोरोना की वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

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Newstrack NetworkPublished By Raghvendra Prasad Mishra
Published on: 2 Jun 2021 4:16 PM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: कोरोना की वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली में टीके की कमी को लेकर सरकार से सख्त सवाल किए हैं। वहीं वैक्सीन की कमी के बावजूद ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को खोले जाने को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि यदि आप कोवाक्सिन की दूसरी खुराक उपलब्ध नहीं करा सकते, तो इसने जोर-शोर से ढेर सारे टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू कराए। कोट्र ने आगे सवाल किया कि क्या आप कोवाक्सिन की पहली खुराक लेने के बाद छह सप्ताह की समय सीमा के अंदर लोगों को दूसरी खुराक उपलब्ध करा सकते हैं।

इतना ही नहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवाक्सिन की की दूसरी खुराक लग पाएगी, तो इतने जोर-शोर से ढेर सारे टीकाकरण केंद्रों को नहीं शुरू करने चाहिए थे। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या कोवाक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक उपलब्ध करा सकते हैं।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोवाक्सिन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया है।



Raghvendra Prasad Mishra

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