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नदियों में शवों के मिलने का मामला, SC ने खारिज की याचिका, कहा-हाईकोर्ट जाइए

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, बिहार की नदियों में मिले शवों के मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है।

Raghvendra Prasad Mishra
Published on: 28 Jun 2021 12:21 PM GMT
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट की फाइल तस्वीर (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोनावायरस की दूसरी लहर के दौरान यूपी, बिहार की नदियों में मिले शवों के मामले की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने और एनएचआरसी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए कहा है। बता दें कि कोरोनावायरस की दूसरी लहर अपने पीक पर थी तो के गाजीपुर और उन्नाव तथा बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में शव उतराते हुए मिले थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में इन लोगों की मौत का कारण जानने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप यादव और विशाल ठाकरे ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि राज्य सरकारों को इन शवों का पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जिससे मौत की वजह पता चल सके। याचिका में कहा गया था कि गंगा नदी में मिले शव अगर कोरोना संक्रमितों के हैं तो इससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा है क्योंकि गंगा नदी का पानी कई शहरों के लिए पेयजल का स्रोत है।

इसी क्रम में एक अन्य याचिका वकील राज किशोर चौधरी के माध्यम से विनीत जिंदल ने दायर की गई थी। इसमें अथॉरिटी को शवों को हटाने और सभी नदी तटों की पारिस्थितिकी को बहाल करने का आदेश देने की भी मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में उतराते मिले शव स्वास्थ्य और जीवन के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

Raghvendra Prasad Mishra

Raghvendra Prasad Mishra

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