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दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान इन सेवाओं को मिली छूट, ऐसे बनेगा ई-पास
दिल्ली में आज रात 10 बजे से 6 दिन लॉकडाउन जारी हो जाएगा। ऐसे में इस दौरान सिर्फ फूड, ग्रोसरी, फ्रूट, सब्जी, डेयरी, मीट, दवा की दुकानें, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में फिर से 6 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 10 बजे से लॉकडाउन जारी हो जाएगा। ऐसे में इस दौरान सिर्फ फूड, ग्रोसरी, फ्रूट, सब्जी, डेयरी, मीट, दवा की दुकानें, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। वहीं धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई है, पर वहां कोई श्रद्धालु जा नहीं सकता है।
6 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शादियों और अंतिम संस्कार को भी छूट दी गई है। लेकिन इन सबके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा। तो आपको बता दें, कि आप कैसे ई-पास ले सकते हैं। और इसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि किन्हें ई-पास जारी किया जाएगा।
सबसे पहले फूड, ग्रोसरी, फ्रूट और सब्जी, डेअरी और मिल्क बूथ, मीट, पशुओं के चारे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल सामानों के दुकान और न्यूज पेपर का वितरण करने वालों को।
लेन-देन सुविधा यानी बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, सेबी, स्टॉक से जुड़े अफसरों को इजाजत।
राजधानी में टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस वालों को।
ऑनलाइन मतलब आवश्यक सामानों की डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को।
साथ ही पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज वालों को।
दिल्ली में वाटर सप्लाई, पॉवर जनरेशन को।
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग वालों को।
निजी सिक्योरिटी सर्विसेज को।
साथ ही आवश्यक सामानों का निर्माण करने वालों को।
गैर-आवश्यक सामानों का निर्माण करने वाली कंपनियों को, जिनके मजदूर वहीं रहते हैं।
रेस्तरां से होम डिलिवरी वालों को।
सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन कोई भी श्रद्धालू नहीं आएगा।
तो अब लॉकडाउन के दौरान कई सेवाओं को छूट दी गई है। जिसमें से कुछ सेवाओं के लिए ई-पास जारी किया जाएगा। ऐसे में ई-पास प्राप्त करने के लिए आपको www.delhi.gov.in पर जाकर ई-पास के लिए अप्लाई करना होगा। और संबंधित जिले के डीएम ई-पास जारी करेंगे। जोकि नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जारी ई-पास भी मान्य होगा।
इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान शादियों को छूट के दायरे में रखा गया है। लेकिन शादी में केवल 50 लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए इकट्ठा हो सकते हैं। इसके परमिशन के लिए शादी के कार्ड की हार्ड और साफ्ट कॉपी दिखानी होगी। जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है।