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Delhi Unlock 7: कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली का ये मशहुर बाजार 3 दिनों के लिए बंद

दिल्ली के चर्चित सदर बाजार इलाके में एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए सदर बाजार को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

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Newstrack NetworkPublished By Satyabha
Published on: 11 July 2021 7:09 PM IST (Updated on: 11 July 2021 7:16 PM IST)
Delhi Unlock 7: कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली का ये मशहुर बाजार 3 दिनों के लिए बंद
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सदर बाजार फोटो (सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: देश की राजधानीदिल्ली के चर्चित सदर बाजार इलाके में एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। बाजार में न तो लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए, बल्की ज्यादातर लोग मास्क भी नहीं पहने हुए दिखे। बाजार में लोग एक दूसरे से चिपकते नजर आए। जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए सदर बाजार को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक, दिल्ली का सदर बाजार के बाराटूटी चौक से लेकर मार्केट इलाके को तीन दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने शनिवार को भी यहां भारी भीड़ देखा, जिसके बाद कोविड नियमों को तोड़ने पर ऐसा फैसला लिया। प्रशासन के मुताबिक बाजारों में इस तरह इकट्ठा हुई भीड़ से संक्रमण के बढ़ने का अधिक खतरा है।

कल रात से ही बाजार बंद

दिल्ली प्रशासन ने 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की रात 10 बजे तक सदर बाजार के इस हिस्से को बंद करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सदर बाजार के रूई मंडी मार्केट को भी भारी भीड़ के चलते बंद करने का आदेश दिया गया था। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। इससे पहले राजधानी के गफ्फार और नाईवाला मार्केट और लाजपत मार्केट को भी कोरोना नियमों को तोड़ने पर बंद किया जा चुका है। लाजपत नगर मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन से जवाब भी मांगा था।

अनलॉक-7 की गाइडलाइन जारी

गौरतलब हो कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को अनलॉक-7 की गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइन के तहत एक ओर सहूलियत देते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की छूट दी गई है। स्कूल-कॉलेज में ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सहित पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर्स को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।



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