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Delhi Five Star Hotel : खराब हेयर कटिंग पर 2 करोड़ का जुर्माना ठोंका

Delhi Five Star Hotel : दिल्ली के फाइव स्टार के ब्यूटी सैलून को गलत हेयर कटिंग करने पर 2 करोड़ रूपये का मुआवजा का आदेश है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani LalPublished By Shraddha
Published on: 25 Sept 2021 12:56 PM IST
खराब हेयर कटिंग पर 2 करोड़ का जुर्माना ठोंका
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दिल्ली के फाइव स्टार आईटीसी मौर्य होटल (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Delhi Five Star Hotel : किसी ग्राहक की खराब हेयर कटिंग (Hair Cutting) करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इतना महंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली के फाइव स्टार आईटीसी मौर्य होटल (Five Star ITC Maurya Hotel) के ब्यूटी सैलून (beauty parlor) को गलत हेयर कटिंग करने पर 2 करोड़ रूपये का मुआवजा देने का आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिया है।


2018 में एक महिला इस सैलून में गई थी जहां उसके बालों को इस तरह काट दिया गया था कि उसके बाल बहुत कम हो गए था या लगभग बचे ही नहीं थे। इसके चलते महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। यह महिला हेयर प्रोडक्ट की मॉडलिंग करती है। इस महिला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी। जिला और राज्य उपभोक्ता अदालतों में कानूनी लड़ाई के बाद मामला राष्ट्रीय आयोग में पहुंचा।


राष्ट्रीय आयोग के न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और डॉ एसएम कांतिकर ने अपने आदेश में कहा कि "इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं अपने बालों को लेकर बहुत अलर्ट और सावधान रहती हैं" और साथ ही वे "बालों को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए अच्छा-खासा पैसा खर्च करती हैं और वे इमोशनली अपने बालों से भी जुड़ी होती हैं।


आयोग के आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता लंबे बालों होने की वजह से ही हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग कर रही थी। उन्होंने वीएलसीसी और पैंटीन के लिए मॉडलिंग की है। लेकिन आईटीसी होटल्स लिमिटेड द्वारा उसके निर्देश के खिलाफ बाल काटने के कारण, उसने अपने काम को खो दिया। उसे एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा जिसने उसकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल दिया और एक टॉप मॉडल बनने के उसके सपने को भी तोड़ दिया। शिकायतकर्ता अपने मॉडलिंग के काम को जारी रखने की प्लानिंग कर रही थी जो मुख्य रूप से हेयर प्रोडक्ट से संबंधित थे। उन्हें एक फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी।


खराब हेयर कटिंग पर 2 करोड़ का जुर्माना ठोंका (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

क्या हुआ था

12 अप्रैल, 2018 को वह महिला बाल कटवाने के लिए होटल आईटीसी मौर्य के सैलून में गईं। वह हेयर कटिंग यहीं से करवाती थीं। उस महिला ने अपने रेगुलर हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाने के लिए कहा लेकिन वह उपलब्ध नहीं था। इसलिये एक अन्य हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके बाल काटे।


सैलून के कर्मचारियों ने मॉडल को फ्री हेयर ट्रीटमेंट का ऑफर दिया था। ये ट्रीटमेंट कराने के बाद उनके बाल खराब हो गए। सिर में खुजली और जबर्दस्त जलन होने लगी। इस महिला के अनुसार, हेयर ट्रीटमेंट ने उसके बालों और सिर की त्वचा को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया।


महिला ने कहा कि इस घटना के कारण उन्हें गंभीर मानसिक ब्रेकडाउन से गुज़रना पड़ा था क्योंकि उनके बाल हमेशा लंबे थे और आईटीसी होटल्स लिमिटेड की गलती के कारण, उनके बाल लगभग खत्म हो गए थे।


आयोग ने कहा, "छोटे बालों के कारण उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया। बुरे हेयरकट और गलत हेयर ट्रीटमेंट के कारण वह मानसिक रूप से टूट गई । उसके बाद उसे आय का भी नुकसान हुआ क्योंकि उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वह इस घटना के बाद पिछले दो सालों से दर्द और ट्रॉमा से गुजरी है। आयोग ने आईटीसी होटल को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दे।



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