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HC ने मांगा चुनाव आयोग से जवाब, अब राजनेताओं पर गिरेगी गाज,जानें क्यों
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।
नई दिल्ली : कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हालात खराब होते जा रहे हैं। एक दिन में देश में १.२६ लाख नए केस आए है। कोरोना के बीच राजनेताओं की चुनावी रैलियां भी हो रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। इन मामलों को आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
हाईकोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, उसका राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा और चुनावी रैलियों के दौरान पालन नहीं हो रहा। इस अर्जी में मांग की गई है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं और इसके लिए राजनीतिक दलों और चुनाव की ड्यूटी में लगे अधिकारियों को निर्देश दें।
इस दिन तक देना होगा जवाब
17 मार्च को यूपी के पूर्व डीजीपी और थिंक टैंक सीएएससी के चेयरमैन विक्रम सिंह ने ये याचिका हाइकोर्ट में दायर की थी। कोर्ट ने उस याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करके केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से 30 अप्रैल तक अपना जवाब दायर करने का आदेश दिया था।
ये अर्ज़ी उस याचिका के साथ दायर की गई है, जिसमें कहां गया था की एक तरफ आम आदमी से मास्क ना लगाए जाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है तो दूसरी तरफ राजनैतिक दलों दलों के राजनेता खुलेआम बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यहां तक कि की राजनीतिक दलों की रैलियों में भी कहीं कोई नियम का पालन नहीं हो रहा।