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हाईकोर्ट की फिर तल्ख टिप्पणी: अफसर जमीनी हकीकत से बेखबर,भगवान इस देश को बचाए
हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 की ऐसी गंभीर स्थिति में भी केंद्र सरकार के अफसर जमीनी हकीकत से पूरी तरह बेखबर हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कोरोना संकट से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 ने एक भी परिवार को नहीं बख्शा है और ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार के अफसर जमीनी हकीकत से पूरी तरह बेखबर हैं और अपनी आरामगाहों में रह रहे हैं।
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ महामारी से निपटने के केंद्र सरकार के रवैये पर नाखुश दिखी। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में भगवान इस देश को बचाए। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में स्पूतनिक वी टीके के उत्पादन से देश को टीकों की कमी दूर करने का एक बड़ा मौका मिल रहा है।
स्पूतनिक वी का उत्पादन देश के लिए बड़ा मौका
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की पैनासिया बायोटेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि स्पूतनिक वी टीके के उत्पादन के लिए पैनासिया बायोटेक की रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी से देश को बड़ा अवसर हासिल हुआ है। इसका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में उच्च अफसरों से 30 मिनट के भीतर निर्देश प्राप्त किए जाएं।
देश में कोरोना वैक्सीन की जबर्दस्त किल्लत का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि अब सरकार के पास लाखों की डोज प्राप्त करने का अच्छा मौका है मगर ऐसी स्थिति में भी कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया गया तो कोरोना से आगे भी काफी संख्या में मौतें होती रहेंगी।
तल्ख टिप्पणियों पर भी नहीं जाग रही सरकार
सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हर दिन सभी अदालतें आपके काम के प्रति नाराजगी जता रही हैं। तब भी आप जाग नहीं रहे। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अफसरों को हालात की जानकारी नहीं है? ऐसी स्थिति में तो भगवान ही देश को बचाए। देश में कोरोना वायरस से इतनी ज्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं मगर क्या आपका अफसर इन मौतों को नहीं देख पा रहा?
मौके का फायदा उठाने की नसीहत
केंद्र के अड़ियल रवैये की आलोचना करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि आपके पास टीको की इतनी भारी कमी है। फिर भी आप मौकों पर ध्यान नहीं दे रहे। कोर्ट ने सरकार को नकारात्मक रवैया छोड़कर अवसर का फायदा उठाने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि यह आग भड़काने की तरह है क्योंकि किसी को कोई फिक्र ही नहीं दिख रही है।
अदालतों ने पहले भी जताई है नाराजगी
वैसे यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस बात का जिक्र भी किया है। हाईकोर्ट ने इसके पहले भी केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामकाज पर तीखी टिप्पणियां की थीं। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कोरोना संकट काल में समझदारी से काम करने की नसीहत भी दी थी।